COVID-19 : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य से कहा, अतिरिक्त मेडिकल किट के लिए केंद्र के पास जाए
झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि कोरोना वायरस को फैलाने के रोकने के लिए ज़रूरी अतिरिक्त मेडिकल उपकरणों के लिए वह केंद्र सरकार के पास जाए।
यह आदेश देते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने उम्मीद जतायी कि केंद्र सरकार इस बारे में उचित क़दम उठाएगी।
अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को चाहिए कि वह केंद्र से ज़्यादा जाँच किट की माँग करे और भारी संख्या में क्वारंटाईन किए गए लोगों को की जाँच के लिए अतिरिक्त जाँच केंद्र खोले। अदालत ने राय ज़ाहिर की राज्य सरकार को चाहिए कि वह उन लोगों की जाँच की भी व्यवस्था करे जिनमें किसी तरह के लक्षण प्रकट नहीं हुए हैं।
सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि राज्य ने 75,000 पीपीई, 300 वेंटिलेटर्स और 10,000 जाँच किट की माँग की है। उन्होंने कहा कि भारी संख्या में लोगों के बाहर से राज्य में वापस आने की उम्मीद है जिसकी वजह से कोविड के मरीज़ों की संख्या बढ़ सकती है।
रंजन ने आगे कहा कि देश के विभिन्न भागों से 1.69 लाख लोग राज्य में आए हैं जिसमें से 14,200 लोगों को सरकारी केंद्रों में क्वारंटाइन किया गया है जबकि 1.43 लाख लोग घर में क्वारंटाइन में हैं।
अदालत ने कहा कि सरकार के जवाब से यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसे निजी घरों की संख्या कितनी है जाहां लोगों को घर में क्वारंटाइन में रखा गया है और कहा कि सरकार को अगली सुनवाई में इसका जवाब देना चाहिए।
वक़ील इंद्रजीत सिन्हा ने अपनी दलील में कहा कि अदालत यह जानना चाहती है कि सरकार ने राँची के हिंदपीढ़ी क्षेत्र में कोविड-19 से संक्रमित एक व्यक्ति का पता चलने के बाद वहाँ पूरी तरह लॉकडाउन क्यों नहीं किया। इस मामले की अगली सुनवाई अब 17 अप्रैल को होगी।