जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाज़ी मामले में दिल्ली कोर्ट ने पिंकी चौधरी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा
दिल्ली की एक अदालत ने जंतर मंतर पर कथित भड़काऊ और मुस्लिम विरोधी नारेबाजी के मामले में हिंदू रक्षा दल प्रमुख भूपिंदर तोमर उर्फ पिंकी चौधरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। चौधरी ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर किया था।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रयांक नायक ने चौधरी की 14 दिन की न्यायिक हिरासत रिमांड की पुलिस की अर्जी मंजूर कर ली।
अदालत ने आदेश दिया,
"आरोपों की गंभीरता को देखते हुए आवेदन की अनुमति दी जाती है। आरोपी को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है।"
आदेश में कहा गया है कि चौधरी को उसकी हिरासत की अवधि समाप्त होने पर 16 सितंबर को संबंधित अदालत में पेश किया जाएगा।
चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका पहले खारिज कर दी गई थी क्योंकि सत्र न्यायालय ने कहा था कि,
"हम तालिबान राज्य नहीं हैं। हमारे बहुल और बहुसांस्कृतिक समाज में कानून का शासन पवित्र शासन का सिद्धांत है।" इसके अलावा यह कहा: "जब पूरा भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव (स्वतंत्रता दिवस) पर प्रसारित हो रहा है, कुछ लोग अभी भी असहिष्णु और आत्मकेंद्रित, विश्वासों के साथ जंजीर हैं। कथित मामले में अपराध में आवेदक/अभियुक्त की संलिप्तता प्रथम दृष्टया अदालत के सामने रखी गई सामग्री से स्पष्ट है।"
इसी तरह एक अदालत ने पिछले हफ्ते मामले में सह आरोपी प्रीत सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया था।
कोर्ट ने यह देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि वह स्पष्ट रूप से अन्य सहयोगियों के साथ भड़काऊ भाषणों में सक्रिय रूप से शामिल था। सिंह सेव इंडिया फाउंडेशन का अध्यक्ष है और उस पर उक्त कार्यक्रम का सह-आयोजक होने का आरोप है, जहां भड़काऊ नारे लगाए गए थे। 12 अगस्त को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
हालांकि एक अदालत ने दिल्ली भाजपा के पूर्व प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट की वकील अश्विनी उपाध्याय को जमानत दे दी थी, जिन्हें इस मामले में गिरफ्तार कर दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
इस मामले में भीड़ द्वारा मुसलमानों की हत्या के लिए खुलेआम नारेबाजी करने का वीडियो सामने आया था। वकील अश्विनी उपाध्याय, जिन्हें अब अदालत ने जमानत दे दी है, उन्होंने दावा किया कि उनके द्वारा आयोजित बैठक समाप्त होने के बाद नारे लगाए गए थे।