"समानांतर बैंकिंग" का सहारा लिया: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने धन की हेराफेरी के लिए चपरासी की बर्खास्तगी बरकरार रखी

Update: 2023-05-25 04:36 GMT

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि प्रत्येक बैंक कर्मचारी बैंक के हितों की रक्षा करने और पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए गंभीर कर्तव्य के तहत है, एल्लाकई देहाती बैंक से चपरासी की बर्खास्तगी को बरकरार रखा।

जस्टिस वसीम सादिक नरगल की पीठ ने कहा,

"याचिकाकर्ता ने नकली रसीदों के खिलाफ ग्राहकों से जमा प्राप्त करके समानांतर बैंकिंग का सहारा लेकर बैंक के भरोसे को धोखा दिया। उसने बैंक को जमा और भुगतान किए बिना निकासी/चेक के खिलाफ ऐसी जमा राशि का भुगतान किया और अपेक्षित प्रविष्टियां गलत तरीके से की हैं। विस्तृत जांच के माध्यम से ग्राहकों की पासबुक और याचिकाकर्ता के खिलाफ यह आरोप साबित हुआ।"

याचिकाकर्ता को धन की हेराफेरी के आरोप में वर्ष 2013 में दर्ज एफआईआर के आधार पर निलंबित किया गया। याचिकाकर्ता ने उक्त निलंबन को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की, लेकिन इसके समाधान से पहले ही उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

याचिकाकर्ता ने इस आधार पर अपनी बर्खास्तगी का विरोध किया कि जांच अधिकारी ने उसे अपना बचाव करने का उचित अवसर नहीं दिया और चार्जशीट पर याचिकाकर्ता के जवाब पर कोई विचार नहीं किया गया।

याचिकाकर्ता का आगे का मामला यह है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कथित रूप से की गई शिकायत की प्रतियां और प्रतिवादियों द्वारा भरोसा किया गया, उसे आपूर्ति नहीं की गई और न ही उसे गवाहों से क्रॉस एक्जामिनेशन करने की अनुमति दी गई। इस तरह जांच कानून की नजर में खराब है और अलग सेट करने के लिए उत्तरदायी है।

जस्टिस नरगल ने इस मामले पर निर्णय देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने चार्जशीट या उस मामले में जांच की कार्यवाही को कोई चुनौती नहीं दी। पीठ ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता का यह आरोप कि जांच अधिकारी ने उसे अपना बचाव करने का उचित अवसर नहीं दिया, प्रतिवादी-बैंक द्वारा प्रस्तुत मूल रिकॉर्ड के आलोक में गलत है।

इस तथ्य की ओर इशारा करते हुए कि याचिकाकर्ता को जांच रिपोर्ट की कॉपी दी गई, पीठ ने कहा कि जांच रिपोर्ट और अधिकारी द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को स्वीकार करने के बाद याचिकाकर्ता को कानून के तहत जुर्माना लगाने पर सवाल उठाने से रोक दिया जाता है। अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा जो जांच अधिकारी द्वारा दी गई सिफारिशों का एक परिणाम है जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ सभी आरोप साबित हुए।

इस मामले पर आगे विस्तार करते हुए अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी के निष्कर्षों को अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया और अदालत किसी विशेष चुनौती के अभाव में जांच अधिकारी द्वारा प्राप्त निष्कर्षों पर जाने के लिए अपीलीय अदालत के रूप में कार्य नहीं कर सकती है।

अदालत ने कहा,

"मैं अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा लगाई गई सजा को बरकरार रखता हूं, क्योंकि याचिकाकर्ता ने स्थानीय ग्राहकों द्वारा उस पर जताए गए विश्वास को धोखा दिया है। याचिकाकर्ता ने चपरासी के रूप में अपने कर्तव्यों के दायरे का उल्लंघन किया है और बैंक की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। याचिकाकर्ता को दी गई बड़ी सजा सख्ती से बैंक विनियमों के विनियम 39 के अनुरूप है और उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों की गंभीरता के अनुरूप है।"

केस टाइटल: मुनीर अहमद पासवाल बनाम भारत संघ।

साइटेशन: लाइवलॉ (जेकेएल) 132/2023

याचिकाकर्ता के वकील: सीनियर एडवोकेट ए.एच.नाइक, एडवोकेट जिया के साथ।

प्रतिवादी के वकील: सीनियर एडवोकेट अल्ताफ हकानी, एडवोकेट आसिफ वानी के साथ। रेहाना कयूम उपाध्यक्ष टी.एम.शम्सी, डीएसजीआई।

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