'लोगों को विश्वास करने, कल्पना करने और विचार करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए': मद्रास हाईकोर्ट ने ज्योतिषीय अंधविश्वास के खिलाफ जन जागरूकता फैलाने की मांग वाली याचिका खारिज की

Update: 2021-08-30 09:03 GMT

मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका (PIL) खारिज कर दी, जिसमें ज्योतिषीय अंधविश्वासों के खिलाफ संबंधित अधिकारियों को व्यापक रूप से जन जागरूकता फैलाने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

कोर्ट ने कहा कि लोगों को अपनी ज्योतिषीय मान्यताओं पर विश्वास करने, कल्पना करने और विचार करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति पी डी औदिकेसवालु की पीठ ने उठाई गई चिंता को संबोधित करते हुए कहा,

"नागरिकों को अधिक वैज्ञानिक व्यवस्था की ओर उन्मुख करने और अंधविश्वासों को दूर करने की मांग पर याचिकाकर्ता की याचिका पर अदालत कोई निर्देश जारी नहीं कर सकता है और व्यक्तियों को विश्वास करने, कल्पना करने और विचार करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।"

याचिकाकर्ता एके हेमराज द्वारा दायर जनहित याचिका में अनुरोध किया गया है कि बेंगलुरू में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किया जाए, ताकि ज्योतिष के विषय पर वैज्ञानिक रूप से सिद्ध सत्य और इसके प्रतिकूल प्रभाव के बारे में सभी सोशल मीडिया, टीवी, समाचार पत्रों में व्यापक रूप से जन जागरूकता फैलाई जा सके। यह सुनिश्चित करेगा कि निर्दोष माता-पिता ऐसे ज्योतिषीय अंधविश्वासों के कारण अपने बच्चों के करियर की संभावनाओं और जीवन को अनिवार्य रूप से नुकसान न पहुंचाएं।

बेंच ने विज्ञान की निरंतर विकसित होती प्रकृति और वैज्ञानिक सिद्धांतों की अनिश्चितता पर विचार करते हुए कहा,

"इस तरह के संबंध में विज्ञान भी पूर्ण या निरपेक्ष नहीं है। जैसे ही प्लूटो को ग्रह की स्थिति से हटा दिया गया, ऐसा लगता है कि एक दूर के ग्रह की खोज की गई है जो पूरी अवधि के दौरान सूर्य को घेर नहीं सकता है, जो लोग आकाश में देख सकते हैं। वास्तव में, इस बात पर भी बहुत विवाद है कि क्या ग्रह X, जिसे दूर की वस्तु कहा जाता है, को आंतरिक सौर मंडल से बाहर निकाला गया या एक अलग सौर मंडल से आया है और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण ने जाने नहीं दिया।"

बेंच ने आगे कहा कि ब्रह्मांड के निर्माण के पीछे का विज्ञान अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और तदनुसार टिप्पणी की कि इस क्षेत्र में ज्ञान, जब से आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत में काफी वृद्धि हुई है, कई अनुत्तरित प्रश्न हैं और अंतरिक्ष और समय को एक ही मंच पर देखे जाने के बावजूद ब्रह्मांड के गठन के कारण का कोई सुराग नहीं है और नवीनतम दूरबीनों ने आभासी दृष्टि को ज्ञात ब्रह्मांड के लगभग 13.8 बिलियन-वर्ष के जीवनकाल के सबसे शुरुआती मिलियनवें हिस्से में ले लिया है। कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें सटीक उत्तर उपलब्ध नहीं हो सकते हैं।

न्यायालय ने स्वीकार किया कि राज्य को अपनी माता-पिता की भूमिका में नागरिकों को ज्योतिषीय अंधविश्वासों से जुड़ी बुरी प्रथाओं के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए।

कोर्ट ने इसके साथ ही याचिका को खारिज कर दिया।

केस का शीर्षक: ए.के.हेमराज बनाम तमिलनाडु सरकार

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