हिंदू उत्तराधिकार कानून आदिवासी महिलाओं के उत्तराधिकार के आड़े नहीं आएगा: मद्रास हाईकोर्ट

Update: 2023-03-09 10:26 GMT

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में समान उत्तराधिकार की मांग कर रही है आदिवासी महिलाओं का समर्थन‌ किया। अदालत ने कहा, हिंदू उत्तराधिकार कानून आदिवासी महिलाओं को बाहर नहीं करता, बल्कि रीति-रिवाजों को सकारात्मक रूप से शामिल करने का इरादा रखता है।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 के खंड (2) में कहा गया है कि यह अधिनियम अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर तब तक लागू नहीं होगा, जब तक कि केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्देशित न करे।

जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 (2) के तहत बहिष्करण उन क्षेत्रों में आदिवासी महिलाओं की विरासत में रोड़ा नहीं बनाा चाहिए, जहां हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का पालन किया जा रहा है।

समुदाय में प्रचलित रीति-रिवाजों के बारे में कुछ भी नहीं दिखाया गया है, जहां की सूची के पक्ष संबंधित हैं। लेकिन आदिवासी महिलाएं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को अपनाने से वंचित हैं। इसलिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2 की उप धारा (2), आदिवासी क्षेत्र से संबंधित बेटियों द्वारा संपत्ति के उत्तराधिकार के रास्ते में नहीं आएगी, जहां हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का पालन किया जाता है।

अदालत ने राज्य सरकार को राज्य में आदिवासी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार के माध्यम से अधिसूचना जारी करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का भी निर्देश दिया।

कोर्ट ने कहा,

"हालांकि, तमिलनाडु सरकार तमिलनाडु राज्य में आदिवासी महिलाओं के समान संपत्ति अधिकार की रक्षा के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2(2) के तहत केंद्र सरकार के माध्यम से उचित अधिसूचना जारी करने के उद्देश्य से आवश्यक कदम उठाएगी।"

अदालत ने कहा कि केवल अधिसूचना जारी न करने या इसे स्थगित करने से आदिवासी महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति में अपना अधिकार प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, धारा 2(2) पूर्ण रोक नहीं है।

इस प्रकार, धारा 2(2) को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए पूर्ण रोक के रूप में नहीं समझा जा सकता है। लेकिन यह केंद्र सरकार के लिए उन आदिवासी समुदायों को सूचित करने का मार्ग प्रशस्त करता है, जो पहले ही आगे बढ़ चुके हैं और जिनके आदिम रीति-रिवाज और प्रथा विरासत के लिए समुदाय के बीच प्रचलित नहीं हैं।

अदालत ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया था और कहा था कि आदिवासी महिलाएं भी अपने परिवार की संपत्ति में अन्य पुरुष सहदायिकों के बराबर हिस्से की हकदार हैं।

अदालत ने यह स्थापित करने के बाद कि पक्ष अधिसूचित आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं, धारा 2(2) में निहित बहिष्करण खंड को लागू करने के उद्देश्य से उनके समुदाय के भीतर प्रचलित रीति-रिवाजों और प्रथाओं की जांच की। कोर्ट ने कहा, जब कोई स्थापित प्रथा नहीं होगी, तब अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगे।

अदालत ने यह भी कहा कि विधायिका का इरादा किसी असमानता या असंवैधानिकता का नहीं था और इसका इरादा केवल समुदाय के बीच प्रचलित रीति-रिवाजों और प्रथाओं की रक्षा करना था। इस प्रकार, विधायिका की एक सुनहरी व्याख्या अपनाई जानी चाहिए थी न कि नकारात्मक व्याख्या जो महिलाओं को बराबरी का हिस्सा पाने से वंचित करती हो।

केस टाइटल: सरवनन और अन्य वी सेम्मयी और अन्य

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (मद्रास) 80

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