जब वैधानिक प्रावधानों के अनुसार 'पूर्व अनुमति' प्राप्त किए बिना ड्यूटी की जाती है तो उच्च वेतनमान का दावा नहीं किया जा सकताः कलकत्ता हाईकोर्ट
कलकत्ता हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को उच्च वेतनमान से इनकार करने के आदेश की आलोचना करते हुए एक रिट याचिका में कहा कि जब प्रासंगिक अनिवार्य वैधानिक प्रावधानों के उचित अनुपालन के बिना कर्तव्यों का पालन किया जाता है तो वेतन वृद्धि का दावा नहीं किया जा सकता है।
याचिकाकर्ता नियुक्ति के बाद एक सहायक शिक्षक के रूप में काम कर रहा था। उसने मास्टर्स ऑफ कॉमर्स की परीक्षा 1990 उत्तीर्ण की थी। याचिकाकर्ता को पांचवीं से दसवीं कक्षा के लिए वर्क एजुकेशन टीचर के रूप में नियुक्त किया गया था। शिक्षकों की कमी के कारण , संबंधित स्कूल प्राधिकरण के अनुरोध पर, याचिकाकर्ता ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के लिए वाणिज्य कक्षाएं लेता था। उच्च वेतनमान के लिए याचिकाकर्ता के अनुरोध को तीसरे प्रतिवादी द्वारा 8 जुलाई, 2016 को एक निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसे वर्तमान मामले में चुनौती दी गई थी।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता की सेवा शर्त पश्चिम बंगाल सेवा (वेतन और भत्ते का संशोधन) नियम, 1990 (आरओपीए) के तहत शासित थी। उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता आरओपीए के नियम 16 के तहत कैरियर उन्नति योजना के तहत उच्च वेतनमान का हकदार है, क्योंकि उसने उच्च योग्यता हासिल की थी, हालांकि उस विषय में नहीं, जिसके लिए उसे सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।
उन्होंने तर्क दिया कि 1995 में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए प्रशासनिक निर्देश वाले एक परिपत्र में प्रावधान है कि, एक सहायक शिक्षक, जिसे किसी विशेष विषय के लिए नियुक्त किया गया था, यदि उसके पास किसी अन्य विषय पर उच्च और उचित योग्यता है, तो उक्त 1995 के परिपत्र में उल्लिखित औपचारिकताओं के अनुपालन में ऐसे विषय पर, जिसमें शिक्षक ने उस विषय के अलावा उच्च योग्यता प्राप्त की थी जिसके लिए उन्हें नियुक्त किया गया था, उन्हें उच्च वर्ग में कक्षाएं लेने की अनुमति दी जाएगी और वह इसके लिए पात्र होंगे।
उन्होंने तर्क दिया कि समान पद वाले उम्मीदवारों को उच्च वेतनमान प्राप्त हुआ था और याचिकाकर्ता को इतना अधिक वेतनमान देने से इनकार करके, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया था।
याचिकाकर्ता ने कहा कि उसकी कक्षा के रूटीन पर जिला विद्यालय निरीक्षक की मुहर लग गई थी और वह उसकी जानकारी में था।
प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया कि चूंकि याचिकाकर्ता को उसकी उच्च शिक्षा से भिन्न विषय में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, वह इतना उच्च वेतनमान पाने के योग्य नहीं था।
उन्होंने तर्क दिया कि 1995 के परिपत्र में विशेष रूप से पूर्व अनुमति के लिए प्रावधान किया गया था जो संबंधित जिला स्कूल निरीक्षक से प्राप्त करना आवश्यक था। याचिकाकर्ता के लिए, स्कूल द्वारा ऐसी कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी, और इसलिए, 1995 का परिपत्र याचिकाकर्ता पर लागू नहीं हुआ।
कोर्ट ने कहा कि माध्यमिक विद्यालयों के सभी शिक्षक जिन्होंने अपनी योग्यता में सुधार किया है या सुधार करेंगे या जिन्हें उनके शिक्षण/नियुक्ति से संबंधित विषय या समूह में उच्च योग्यता के साथ नियुक्त किया गया था, उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार उच्च वेतनमान मिलना चाहिए। याचिकाकर्ता को शारीरिक शिक्षा के विषय में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसमें उसने बी.पी.एड की योग्यता प्राप्त की थी। उन्होंने मास्टर्स ऑफ कॉमर्स (M.Com) क्वालिफाई किया था जो एक उच्च योग्यता थी लेकिन एक अलग विषय में थी। चूंकि उनकी मूल नियुक्ति शारीरिक शिक्षा विषय के लिए थी, इसलिए वह उच्च वेतनमान का दावा नहीं कर सकते।
न्यायालय ने घोषित किया कि यह अनुच्छेद 14 का मामला नहीं था, क्योंकि मामला प्रासंगिक अनिवार्य वैधानिक प्रावधानों का पालन न करने का था, जो याचिकाकर्ता के मामले के लिए महत्वपूर्ण थे। यह पाते हुए कि आक्षेपित आदेश किसी भी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है, प्रक्रियात्मक या कानूनी है, न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया।
केस टाइटल: दिलीप कुमार घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य