हाईकोर्ट ने अहमदाबाद नगर निगम को 'अफजल खान नो टेकरो' का नाम बदलकर 'शिवाजी नो टेकरो' करने के खिलाफ सुन्नी वक्फ बोर्ड की याचिका पर फैसला करने को कहा

Update: 2022-10-21 05:38 GMT

गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को अहमदाबाद नगर निगम को अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ समिति द्वारा वक्फ के आवासीय इलाके का नाम "अफजल खान नो टेकरो" से "शिवाजी नो टेकरो" में बदलने के अपने एजेंडे के खिलाफ दिए गए प्रतिनिधित्व पर फैसला करने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन व्यक्तियों के अभ्यावेदन पर विचार करके प्रस्ताव पारित किया गया जो उनकी संपत्ति पर 'अतिक्रमणकर्ता' हैं और उक्त प्रस्ताव बिना किसी नोटिस जारी किए पारित किया गया। इस बारे में न ही उन्हें सूचित किया गया और न ही गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड से परामर्श करना या सुनवाई करने का अवसर दिया गया, जो इस संबंध में वैधानिक प्राधिकरण है।

याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि जैसे ही उसे प्रस्ताव से अवगत कराया गया, उसने 15 अक्टूबर को निगम को अभ्यावेदन दिया, जिसमें उनसे अनुरोध किया गया कि वे संपत्ति वक्फ के स्वामित्व में होने के कारण इस प्रस्ताव को स्वीकार न करें।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि समिति ने इस क्षेत्र को इसके नाम से भी स्वीकार नहीं किया या इसका उल्लेख नहीं किया- "अफजल खान नो टेकरो" - और यह कि इसके आस-पास के स्थानों के नामों के माध्यम से क्षेत्र को स्पष्ट रूप से संदर्भित किया गया, जो कुछ भी नहीं है। आगामी चुनावों को देखते हुए किया गया है और वक्फ के मौलिक, धार्मिक और कानूनी अधिकारों का उल्लंघन है।

याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से संकल्प और एजेंडा को पूरी तरह से अवैध, असंवैधानिक, मनमाना और कानून के स्थापित सिद्धांतों और प्रस्तावों के खिलाफ चुनौती दी, क्योंकि अतिक्रमणकारियों द्वारा किए गए किसी भी प्रतिनिधित्व पर समिति द्वारा टाउन प्लानिंग योजना के अनुसार विचार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, वक्फ को सुनवाई का मौका नहीं देना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।

जस्टिस संदीप एन भट्ट की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए तर्कों पर विचार करने के बाद निगम को निर्देश दिया कि वह 15 अक्टूबर के अभ्यावेदन पर यथाशीघ्र निर्णय करे, अधिमानतः बुधवार से एक सप्ताह की अवधि के भीतर।

केस टाइटल: अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ समिति बनाम अहमदाबाद नगर निगम

साइटेशन: के आर/विशेष नागरिक आवेदन संख्या 21641/2022

कोरम: जस्टिस संदीप एन. भट्ट

ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




Tags:    

Similar News