गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य में अधीनस्थ न्यायालयों को 18 जनवरी से फिजिकल कामकाज फिर से शुरू करने का निर्देश दिया

Update: 2021-01-14 09:49 GMT

Gujarat High Court

गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार (13 जनवरी) को राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों के फिजिकल कामकाज को फिर से शुरू करने के बारे में एक सर्कुलर जारी किया।

अधीनस्थ न्यायालयों के फिजिकल कामकाज के संबंध में दिशा-निर्देश वाला सर्कुलर 18 जनवरी, 2021 से प्रभावी होगा।

सर्कुलर के अनुसार, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट के जिला मुख्यालयों और माइक्रो कंटेनर जोन में न्यायालयों को छोड़कर सभी अधीनस्थ न्यायालयों में सुबह 10.45 से 06.10 बजे तक नियमित कोर्ट वर्किंग ऑवर्स के साथ काम करना शुरू हो जाएगा।

गौरतलब है कि अहमदाबाद के अतिरिक्त जिला मुख्यालय, सूरत, वडोदरा और राजकोट और माइक्रो कंटेनर जोन में न्यायालयों में गुजरात हाईकोर्ट के पहले के सर्कुलर/ दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करना जारी रहेगा।

परिपत्र में यह भी कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों को नियमित अभ्यास और प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य करना होगा, जो कि केंद्र / राज्य सरकार द्वारा जारी सोशल डिस्टेंस के दिशानिर्देशों के अनुसार और गुजरात हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित एसओपी के अनुसार 04 नवंबर, 2020 को अधीनस्थ न्यायालयों की फिजिकल कार्यप्रणाली को फिर से शुरू करने के बारे में निर्धारित किया गया था।

इससे पहले पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह जिला और सत्र न्यायाधीशों से पंजाब, हरियाणा और यू.टी. चंडीगढ़ सहित सभी श्रेणियों के मामलों में फिजिकल सुनवाई की अनुमति दी थी, जो कि COVID-19 महामारी और मौजूदा स्थानीय परिस्थितियों के अपने आकलन के अधीन हैं।

इस आशय का एक अधिसूचना/पत्र शुक्रवार (08 जनवरी) को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी किया गया था।

हाल ही में, पटना हाईकोर्ट ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, 'दो सप्ताह'के लिए यानी 4.1.2021 से 15.1.2021 तक' के लिए 'प्रायोगिक आधार' पर विशुद्ध रूप से फिजिकल मोड में काम करना शुरू करने का फैसला किया है।

सक्षम प्राधिकारी ने फैसला किया है कि कोर्ट "दो सप्ताह" के लिए "प्रयोगात्मक आधार" पर विशुद्ध रूप से फिजिकल मोड में काम करना शुरू कर देगा यानी 4.1.2021 से 15.1.2021 तक।

यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि मद्रास हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने पिछले महीने एक आधिकारिक ज्ञापन जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि मद्रास हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति ने सुझाव दिया है कि तमिलनाडु में अधीनस्थ अदालतें आगामी सोमवार (18 जनवरी 2021) से फिजिकल सुनवाई कर सकती हैं।

सर्कुलर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



Tags:    

Similar News