10-15 साल की लड़कियां बायोलॉजिकल चेंज से गुजरती हैं,पिता उसकी देखभाल नहीं कर पाएगाः छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मां को कस्टडी सौंपी

Update: 2022-12-26 06:00 GMT

Chhattisgarh High Court

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में एक प्राकृतिक अभिभावक होने के बावजूद एक नाबालिग हिंदू लड़की की कस्टडी उसके पिता को सौंपने से इनकार कर दिया और कहा कि 10 से 15 वर्ष की आयु की एक लड़की कुछ जैविक परिवर्तनों(बायोलॉजिकल चेंज) से गुजरती है, जिनकी देखभाल पिता द्वारा नहीं की जा सकती है।

जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा कि बच्चे के सर्वाेपरि हित को देखते हुए यह उचित होगा कि बच्चे की कस्टडी मां के पास रहे।

बलराम बनाम सुषमा मामले में की गई टिप्पणियों को दोहराते हुए अदालत ने कहाः

''10 से 15 वर्ष की उम्र में बालिका के यौवन, गोपनीयता और आवश्यक देखभाल से संबंधित मामले के एक जैविक पहलू को भी ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। जीवन के इस मोड़ पर, लड़की को मां की विशेष देखभाल और ध्यान की आवश्यकता होती है। इस उम्र के दौरान लड़की में कुछ जैविक परिवर्तन होते हैं,जिनकी देखभाल पिता द्वारा नहीं की जा सकती है।''

अपीलकर्ता-पति और प्रतिवादी की शादी 2009 में हुई थी और शादी के एक साल बाद एक लड़की का जन्म हुआ। बच्ची के जन्म के बाद से, उनके संबंध खराब होने शुरू हो गए, जिसके कारण उन्हें अलग रहना पड़ा।

पत्नी द्वारा मेंटेनेंस के लिए याचिका दायर करने के बाद पति ने बेटी की कस्टडी के लिए फैमिली कोर्ट का रुख किया। उसने तर्क दिया कि उसकी पत्नी ने उस पर झूठे आरोप लगाए थे जिससे समाज में उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। यह भी दलील दी गई कि उसकी पत्नी का ''आपराधिक स्वभाव'' है, इसलिए एक प्राकृतिक अभिभावक होने के नाते, बच्ची की कस्टडी उसको दी जानी चाहिए।

हालांकि, पत्नी ने आरोपों से इनकार किया और तर्क दिया कि पति ने उसके गहने ले लिए और दहेज के लिए उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। उसने यह भी तर्क दिया कि उसने 2012 में उसे बिना किसी तुक या कारण के छोड़ दिया और अपनी बेटी से मिलने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने यह भी कहा कि वह अपनी बेटी की देखभाल कर रही है और उचित शिक्षा भी प्रदान कर रही है और इसलिए बच्ची की कस्टडी पति को नहीं दी जा सकती है।

फैमिली कोर्ट ने पति की अर्जी खारिज कर दी। इससे नाराज होकर उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया।

अपीलकर्ता/पति की ओर से पेश वकील ए. डी. कुलदीप ने कहा कि फैमिली कोर्ट को बच्चे के सर्वाेपरि हित पर विचार करना चाहिए था और फैमिली कोर्ट इस बात की सराहना करने में विफल रहा है कि पति एक प्राकृतिक अभिभावक है और कस्टडी पाने का हकदार है।

प्रतिवादी/पत्नी का प्रतिनिधित्व करने वाले एडवोकेट अनिल सिंह राजपूत ने कहा कि बेटी अभी 12 साल की है और इस स्तर पर उसे मां की सहायता आवश्यकता है।

अदालत ने मामले को तय करने के लिए संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 और हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 को ध्यान में रखा। यह पाया गया कि एक हिंदू नाबालिग का प्राकृतिक संरक्षक पिता होता है और उसके बाद एक अविवाहित लड़की के मामले में मां प्राकृतिक संरक्षक होती है; बशर्ते कि एक नाबालिग की कस्टडी जिसने पांच साल की उम्र पूरी नहीं की है, आमतौर पर मां के पास रहती है।

खंडपीठ ने यह भी कहा कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि कस्टडी के मामले में, नाबालिग बच्चे का कल्याण सर्वाेपरि है। इसके अलावा, गोवर्धन लाल व अन्य बनाम गजेंद्र कुमार,एआईआर 2002 राज 148 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कस्टडी के मामलों पर विचार करने के दौरान बच्चे के सामान्य आराम, संतोष, स्वास्थ्य, शिक्षा, बौद्धिक विकास और अनुकूलता को उचित महत्व दिया जाना चाहिए।

इसलिए, यह पाया गया कि जब माता-पिता द्वारा की गई परस्पर विरोधी मांगों पर न्यायालय द्वारा विचार करते समय बच्चे का कल्याण प्रमुख कारक होता है तो दोनों मांगों को उचित ठहराया जाना चाहिए और कानूनी आधार पर कस्टडी का फैसला नहीं किया जा सकता है।

''... 1956 के अधिनियम की धारा 13 में प्रयुक्त 'कल्याण' शब्द का शाब्दिक अर्थ निकाला जाना चाहिए और इसे इसके व्यापक अर्थों में लिया जाना चाहिए। बच्चे के नैतिक और नैतिक कल्याण को न्यायालय के साथ-साथ उसकी शरीरिक भलाई के साथ भी तौला जाना चाहिए। इसलिए, उन विशेष कानूनों के प्रावधान जो माता-पिता या अभिभावकों के अधिकारों को नियंत्रित करते हैं, को ध्यान में रखा जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऐसे मामलों में उत्पन्न होने वाले न्याय के क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से रोकने के लिए न्यायालय के रास्ते में खड़ा हो सकता है।''

इसलिए, यह माना गया कि अपीलकर्ता का यह तर्क कि पिता प्राकृतिक अभिभावक है, को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है और बच्चे का कल्याण सर्वाेपरि होगा। इसके अलावा, सबूतों से यह भी पता चला है कि उसके पास अपनी बेटी को पालने के लिए पर्याप्त आय नहीं है और जब वह काम पर जाता है तो उसकी बेटी की देखभाल करने के लिए घर में कोई नहीं होता है। इसी तरह, यह साबित करने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं पेश किया गया है कि उसकी पत्नी आपराधिक प्रवृत्ति की थी।

खंडपीठ ने यह भी कहा कि 12 साल की लड़की होने के नाते बच्चे को मां की देखभाल की आवश्यकता होगी क्योंकि इस उम्र में कुछ जैविक परिवर्तन होते हैं, जिनका ध्यान पिता द्वारा नहीं रखा जा सकता है।

इस प्रकार, अपील खारिज कर दी गई।

केस टाइटल- देवनाथ रात्रे बनाम मालती रात्रे

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