लाल किले पर हुए बम धमाके के सिलसिले में फेसबुक पर आपत्तिजनक कमेंट पोस्ट करने के आरोपी को मिली ज़मानत
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने लाल किले के पास हुए बम धमाके के सिलसिले में फेसबुक पर कथित तौर पर आपत्तिजनक कमेंट पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार हुए व्यक्ति को स्थायी ज़मानत दी।
जस्टिस प्रांजल दास ने ज़मानत अर्जी मंज़ूर करते हुए कहा,
“मामले के मेरिट पर जाए बिना; सिर्फ़ हिरासत की अवधि और जांच पूरी होने पर विचार करते हुए याचिकाकर्ता को संबंधित कोर्ट की संतुष्टि के लिए उतनी ही रकम के एक उपयुक्त ज़मानत के साथ 25,000 रुपये के ज़मानत बॉन्ड पर जाने की अनुमति दी जाएगी।”
न्यायालय के समक्ष रखे गए मामले के अनुसार याचिकाकर्ता को भारतीय न्याय संहिता 2023 (BNS) की धारा 152, 196(1), 197(2) और 353(2) के तहत दर्ज मामले के संबंध में 13.11.2025 को गिरफ्तार किया गया था।
FIR दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम विस्फोट के संबंध में एक फेसबुक पोस्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट करने से संबंधित है।
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा न्यायालय के संज्ञान में यह भी लाया गया कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।
तदनुसार जमानत देते समय न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता जांच में सहयोग करेगा सबूतों के साथ बाधा या छेड़छाड़ नहीं करेगा और किसी भी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा यह स्पष्ट करते हुए शर्त का उल्लंघन या उल्लंघन जमानत रद्द कर दी जाएगी।
जमानत आवेदन का निपटारा कर दिया गया।