एक्स-वाइफ के साथ संपत्ति विवाद में शिखर धवन को राहत, कोर्ट ने पूर्व पत्नी को दिया ₹5.72 करोड़ लौटाने का आदेश
भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली फैमिली कोर्ट ने सोमवार को उनकी एक्स-वाइफ को लगभग Rs 5.72 करोड़ लौटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के एक फैमिली कोर्ट का 'प्रॉपर्टी सेटलमेंट' के तहत उनकी अलग रह रही पत्नी को यह रकम देने का आदेश भारतीय कानूनों के खिलाफ है।
पटियाला हाउस कोर्ट के फैमिली कोर्ट के जज देवेंद्र कुमार गर्ग ने एक्स-वाइफ को यह भी आदेश दिया कि वह ऑस्ट्रेलियन फैमिली कोर्ट के आदेश के अनुसार Rs 16.9 करोड़ की मांग न करें। जज ने कहा कि ऑस्ट्रेलियन फैमिली कोर्ट का आदेश, खासकर 'प्रॉपर्टी सेटलमेंट' नाम के कॉन्सेप्ट के तहत, हिंदू मैरिज एक्ट के नियमों के खिलाफ है।
जज ने साफ़ किया कि विदेश में कोर्ट के पास किए गए ऑर्डर भारत में लागू नहीं होंगे, क्योंकि (ऑस्ट्रेलियन) फ़ैमिली लॉ एक्ट, 1975 में 'प्रॉपर्टी सेटलमेंट' की कार्रवाई का प्रावधान है, जिसमें पति की सारी प्रॉपर्टीज़ एक 'मैरिटल पूल' में आ जाती हैं और कोर्ट भारत और विदेश दोनों जगह कुल प्रॉपर्टीज़ का 60 परसेंट भी पत्नी को देने का अधिकार रखता है।
धवन के मामले में ऑस्ट्रेलियन फ़ैमिली कोर्ट ने 1975 के एक्ट की धारा 79 का इस्तेमाल किया, जो कोर्ट को ऐसा ऑर्डर पास करने का अधिकार देता है, जिसे वह सही समझे, जो भारत के कानूनों के मुताबिक न हो।
जज गर्ग ने कहा,
"ऐसे ऑर्डर से शादी में शामिल पार्टियों का प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट बदल सकता है। इस तरह प्रॉपर्टी सेटलमेंट से जुड़ा (ऑस्ट्रेलियन) फैमिली लॉ एक्ट, 1975 न सिर्फ भारत की पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, बल्कि हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोविज़न के भी खिलाफ है। ये रजिस्ट्रेशन एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और दूसरे कानूनों में शामिल इंडियन लॉ के भी मुताबिक नहीं हैं।"
जज ने आगे बताया कि अलग रह रही पत्नी ने कोर्ट के सामने पेश न होने का फैसला किया और इस तरह मामला एकतरफ़ा आगे बढ़ा। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियन फैमिली कोर्ट ने धवन को 'इंटरिम प्रॉपर्टी सेटलमेंट' के तहत ऑस्ट्रेलिया में अपनी दो प्रॉपर्टी की बिक्री से मिली रकम पत्नी को देने का ऑर्डर दिया, जिसके लिए क्रिकेटर ने कभी सहमति नहीं दी। इसके बजाय, धवन ने जज गर्ग को बताया कि वह ऑस्ट्रेलियन कोर्ट के सामने सिर्फ इसलिए पेश हुए, क्योंकि उनकी अलग रह रही पत्नी ने उन्हें धमकी दी कि वह उनके खिलाफ ऐसा बदनाम करने वाला मटीरियल फैला सकती हैं, जिससे उनका करियर खत्म हो जाएगा और उनकी रेप्युटेशन पर भी असर पड़ेगा।
कोर्ट ने कहा,
"इसलिए ऑस्ट्रेलियन कोर्ट में कोर्ट की कार्यवाही के सामने प्लेनटिफ (धवन) का पेश होना, ऑस्ट्रेलियन कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में अपनी मर्ज़ी से पेश होना नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा, दावे का विरोध मैट्रिमोनियल लॉ यानी इंडियन लॉ के तहत मौजूद आधारों पर आधारित नहीं था, जिसके तहत पार्टियों की शादी हुई थी। इसके अलावा, डिफेंडेंट (आयशा) का यह मामला नहीं है कि धवन ने राहत देने के लिए सहमति दी। हालांकि फोरम का अधिकार क्षेत्र पार्टियों के मैट्रिमोनियल लॉ के प्रोविज़न के अनुसार नहीं था।"
चूंकि अलग रह रही पत्नी ने इंडियन कोर्ट के सामने दलील का विरोध नहीं करने का फैसला किया और एकतरफ़ा बनी रही, इसलिए कोर्ट ने माना कि धवन ने अपनी यह बात साबित कर दी कि ऑस्ट्रेलियन कोर्ट द्वारा पास किए गए ऑर्डर और जजमेंट, जिसमें उसे अपनी पूर्व पत्नी को प्रॉपर्टी बेचकर कमाए गए AU $ 812397/50 का पेमेंट करने का निर्देश दिया गया, भारत में गैर-कानूनी और लागू नहीं किए जा सकने वाले हैं। जज ने आगे माना कि धवन ने अपनी यह बात साबित कर दी कि उसने वहां दूसरी प्रॉपर्टी की बिक्री से मिली रकम से AU $ 82,000 ज़बरदस्ती अपने पास रख लिए।
जज ने कहा,
"वादी के बयान और बयान को चुनौती नहीं दी गई। इस तरह वादी ने साबित कर दिया कि डिफेंडेंट की धमकियों, जबरन वसूली, धोखे और धोखाधड़ी की वजह से (ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट के सामने) फाइनेंशियल एग्रीमेंट में शामिल सभी डॉक्यूमेंट्स रद्द हो गए और वादी पर लागू नहीं होते।"
इसलिए जज गर्ग ने माना कि धवन ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट द्वारा वहां अलग रह रही पत्नी की याचिकाओं पर दिए गए आदेशों या फैसलों से बाध्य नहीं हैं, खासकर वे आदेश जिनमें उनसे ऑस्ट्रेलिया में अपनी दो प्रॉपर्टी की बिक्री से मिली रकम से 'इंटरिम प्रॉपर्टी सेटलमेंट' के तहत लगभग 5.72 करोड़ रुपये देने के लिए कहा गया।
जज ने धवन द्वारा किए गए सभी डॉक्यूमेंट्स, जो फाइनेंशियल एग्रीमेंट में शामिल हैं, उनको रद्द घोषित कर दिया और उन पर लागू नहीं होते, क्योंकि उन्हें क्रिकेटर ने अपनी पत्नी की धमकियों, जबरन वसूली, धोखे और धोखाधड़ी की वजह से रद्द किया।
जज ने आदेश दिया,
"डिफेंडेंट को वादी को प्रॉपर्टी 10 पेजब्रुक रोड, बेरविक, ऑस्ट्रेलिया की बिक्री से मिली कुल AU $_812,397/50 (AU $ 150,000 और AU $ 662,397/50) लौटाने का निर्देश देने का आदेश, जो उसे "इंटरिम प्रॉपर्टी सेटलमेंट" के तौर पर मिली और वादी को प्रॉपर्टी 6 फॉरेस्ट ड्राइव, क्लाइड नॉर्थ, ऑस्ट्रेलिया की बिक्री से मिली AU $ 82,000 की रकम, जो उसने ज़बरदस्ती अपने पास रखी थी, लौटाने का आदेश वादी के पक्ष में और डिफेंडेंट के खिलाफ दिया जाता है।"
इसके अलावा, अलग रह रही पत्नी को ऊपर बताई गई रकम पर इस मुकदमे को फाइल करने की तारीख से लेकर आखिरी रकम मिलने तक, 9 परसेंट सालाना की दर से ब्याज देने का आदेश दिया गया।