अलग रह रही पत्नी कानूनी कार्रवाई शुरू करके कानून का सहारा ले रही है, यह पति के खिलाफ क्रूरता नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

Update: 2023-07-27 09:21 GMT

Delhi High Court 

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अलग रह रही पत्नी द्वारा कानूनी कार्रवाई शुरू करके और याचिका दायर करके कानून का सहारा लेना पति के लिए क्रूरता नहीं माना जाएगा।

कोर्ट ने कहा,

“केवल इसलिए कि अपीलकर्ता (अलग हो चुकी पत्नी) ने अदालत के समक्ष कानूनी कार्रवाई शुरू करके कानून का सहारा लिया, यह क्रूरता नहीं होगी।

जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने कहा,

कानून का सहारा लेने को किसी भी तरह से क्रूरता का उदाहरण नहीं कहा जा सकता।

अदालत ने क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद की मांग करने वाली पति की याचिका को चुनौती देने वाली फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ पत्नी की अपील को स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की।

उसका मामला यह है कि पति ने नई याचिका दायर की, जो कार्रवाई के उसी कारण पर आधारित है जो उसने 2013 में दायर तलाक की मांग वाली पिछली याचिका में कही है। पिछली याचिका 2016 में वापस ले ली गई और नई याचिका दायर की गई, जिसमें दावा किया गया कि वह उसके और उसकी पत्नी के बीच कानूनी लड़ाई से तंग आ गया। यह पत्नी का मामला है कि पिछली याचिका को बिना शर्त वापस लेने के मद्देनजर, पति के पास उसी आधार पर नई याचिका दायर करने का कोई कारण या अवसर नहीं है।

पति की नई याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि याचिका कार्रवाई के समान कारण पर आधारित है। इसलिए इसकी संस्था को सीपीसी के आदेश XXIII नियम 1 (4) के तहत रोक लगा दी गई और साथ ही मुद्दा एस्टोपेल और कार्रवाई एस्टोपेल के सिद्धांतों पर भी रोक लगा दी गई।

अदालत ने कहा,

“याचिका में क्रूरता का कोई नया उदाहरण नहीं दिया गया और जैसा कि ऊपर देखा गया, केवल इसलिए कि अपीलकर्ता ने अपनी शिकायतों के निवारण के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया, इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसने अपने पति पर कोई क्रूरता की। परिणामस्वरूप, सीपीसी की धारा 151 के तहत अपीलकर्ता द्वारा दिया गया आवेदन अनुमति के योग्य है।”

इसमें कहा गया,

“अपीलकर्ता (पत्नी) को कानून का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि प्रतिवादी और उसका परिवार उस आवासीय घर में प्रवेश करना चाहते हैं जहां अपीलकर्ता रह रहा है। केवल उसके अलग हुए पति/पत्नी द्वारा अदालत के समक्ष याचिका/आवेदन भरकर कानून का सहारा लेना अपने आपमें उसे नई याचिका दायर करने के लिए कोई नया आधार नहीं देगा।''

केस टाइटल: एनजे बनाम एजे

ऑर्डर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें




Tags:    

Similar News