नेशनल हॉलीडे के अगले दिन ईपीएफ अंशदान का भुगतान, दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हॉलीडे के दिन देय कटौती की अनुमति दी

Update: 2023-10-03 05:42 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने भविष्य निधि के लिए कर्मचारी के योगदान में कटौती की अनुमति दे दी, क्योंकि नियत तारीख नेशनल हॉलीडे पर थी।

जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस गिरीश कथपालिया की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि नियत तारीख नेशनल हॉलीडे के दिन थी, इसलिए प्रतिवादी या निर्धारिती द्वारा नेशनल हॉलीडे के बाद वाली तारीख पर ही जमा किया जा सकता था।

प्रतिवादी/निर्धारिती ने प्रस्तुत किया कि भविष्य निधि के लिए कर्मचारी का योगदान 16 अगस्त, 2018 को नेशनल हॉलीडे के बाद यानी 15 अगस्त, 2018 को जमा किया गया। दावा की गई कटौती की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि कदम उठाए गए और प्रतिवादी/निर्धारिती द्वारा 14 अगस्त, 2018 को राशि जमा की गई।

निर्धारण अधिकारी (एओ) ने कटौती की अनुमति नहीं दी, क्योंकि नियत तारीख 15 अगस्त, 2018 थी।

निर्धारिती ने ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर की। ट्रिब्यूनल ने माना कि भले ही भविष्य निधि और बीमा के संबंध में कर्मचारियों का योगदान विषय क़ानून के तहत निर्धारित तिथि से परे जमा किया गया हो, यह नियोक्ता या निर्धारिती को कटौती के रूप में स्वीकार्य होगा।

विभाग ने तर्क दिया कि प्रतिवादी/निर्धारिती ने भविष्य निधि के लिए कर्मचारी का अंशदान 16 अगस्त, 2018 को 1,56,12,404/- रुपये जमा किया था निर्धारण अधिकारी (एओ) ने कटौती को सही तरीके से अस्वीकार कर दिया, क्योंकि देय तिथि 15 अगस्त, 2018 थी।

अदालत ने विभाग की अपील खारिज कर दी और माना कि कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान नेशनल हॉलीडे के तुरंत बाद जमा करने योग्य है।

याचिकाकर्ता के वकील: पुनीत राय और प्रतिवादी के वकील: दीपक चोपड़ा

केस टाइटल: पीसीआईटी बनाम पेप्सिको इंडिया होल्डिंग प्राइवेट। लिमिटेड

केस नंबर: आईटीए 12/2023

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