"स्कूली शिक्षा प्रक्रियाओं में ट्रांसजेंडर चिंताओं को एकीकृत करना" विषय पर ड्राफ्ट अधिसूचित, सुझाव मांगे गए: एनसीईआरटी ने मद्रास हाईकोर्ट को सूचित किया

Update: 2023-01-23 15:30 GMT

नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) ने मद्रास हाईकोर्ट को सूचित किया है कि उसने एक जेंडर इन्‍क्लूसिव ड्राफ्ट मैनुअल अधिसूचित किया है और संबंधित हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

ज‌स्टिस आनंद वेंकटेश की पीठ के समक्ष यह जानकारी प्रस्तुत की गई थी।

पीठ LGBTQ समुदाय से जुड़े कलंक को दूर करने और समुदाय के सदस्यों के कल्याण को सुनिश्चित करने के प्रयास में कई दिशा-निर्देश पारित कर रही है।

एनसीईआरटी ने अदालत को यह भी बताया कि "इंटीग्रेटिंग ट्रांसजेंडर कंसर्न्स इन स्कूलिंग प्रोसेसेस" शीर्षक वाले ड्राफ्ट मैनुअल का उद्देश्य स्कूलों को अधिक समावेशी स्थान बनाना है। इस मैनुअल में अन्य पहलुओं के साथ-साथ जेंडर-इन्‍क्लूसिव कोर्स, जेंडर-न्यूट्रल ड्रेस, सुरक्षित शौचालय और लिंग-आधारित हिंसा को रोकने के कदम शामिल हैं।

स्कूल शिक्षा में ट्रांसजेंडर बच्चों का समावेश: सरोकार और रोडमैप शीर्षक वाला एक पुराना मसौदा जेंडर स्टडीज़ ‌डिपार्टमेंट, एनसीईआरटी द्वारा अधिसूचित किया गया था। लेकिन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) द्वारा उठाई गई चिंताओं के बाद इसे वापस ले लिया गया। नई नीति जन्म से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पर केंद्रित है।

एनजीओ को सूचीबद्ध करना

केंद्र सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि वह समुदाय के साथ मिलकर काम करने वाले सभी गैर सरकारी संगठनों से किसी भी तरह से आगे आने और खुद को सरकार के साथ सूचीबद्ध करने का आग्रह कर रही है। यह सुनिश्चित करेगा कि समुदाय के साथ काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों की एक मानक सूची है। सूची में एनजीओ के पते और संपर्क विवरण भी शामिल होंगे और इसे समय-समय पर अद्यतन किया जाएगा।

पिछली सुनवाई में, अदालत को सूचित किया गया था कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में एक स्वायत्त संस्थान और नोडल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एनआईएसडी) से एनजीओ/सीबीओ एक सूची संकलित करने का अनुरोध किया गया है, जिनके पास एलजीबीटीक्यूआईए+ समुदाय द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दों को संभालने में पर्याप्त विशेषज्ञता है।

केस टाइटल: श्रीमती एस सुषमा व अन्य बनाम पुलिस महानिदेशक और अन्य

केस नंबर: WP 7284 of 2021 (Gen.Crim.)

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