मान्यता रद्द करने का मुद्दा: गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात विश्वविद्यालय को 3-वर्षीय एलएलबी कोर्स के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दी
गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात विश्वविद्यालय को तीन वर्षीय एलएलबी कोर्स करने के इच्छुक छात्रों के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी है।
जस्टिस निखिल एस कारियल की पीठ ने विश्वविद्यालय को यह भी निर्देश दिया कि वह छात्रों को न्यायालय के समक्ष लंबित मान्यता रद्द करने के पहलू को चुनौती देने वाली मौजूदा याचिकाओं के बारे में लिखित रूप से सूचित करे।
तीन अनुदान प्राप्त कॉलेजों, अर्थात् एलए शाह लॉ कॉलेज, आईएम नानावटी लॉ कॉलेज और एमएन नानावटी लॉ कॉलेज ने याचिका दायर कर आरोप लगाया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने उन्हें बिना अनिवार्य निरीक्षण संचालन के मान्यता प्राप्त लॉ कॉलेजों की सूची से हटा दिया है।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने शहर और गांधीनगर के आठ सरकारी अनुदान प्राप्त लॉ कॉलेजों में दाखिले पर रोक लगा दी थी।
बुधवार को, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विश्वविद्यालय को जल्द से जल्द प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता होगी, कोर्ट ने आदेश दिया,
"प्रतिवादी नंबर 3 विश्वविद्यालय उन छात्रों के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू करेगा जो संबंधित संस्थानों में तीन वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक हैं और जबकि छात्रों को इस पहलू को चुनौती देने वाली वर्तमान याचिकाओं के बारे में लिखित रूप में तथ्य के बारे में अवगत कराया जाएगा। मान्यता रद्द करने का मामला इस न्यायालय के समक्ष लंबित है।"
इस बीच, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील मनन शाह से उम्मीद की जाती है कि वह सुनवाई की अगली तारीख पर उन सदस्यों की एक सूची का सुझाव देंगे जो गतिरोध को हल करने के प्रयास में राज्य सरकार के साथ बैठक करने के लिए गुजरात का दौरा करेंगे।
मामले को अब 30 जून को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
केस टाइटल:
1. एम. नानावटी लॉ कॉलेज बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया आर/स्पेशल सिविल एप्लीकेशन नंबर 10382 ऑफ 2023।
2. मानेकलाल नानावटी लॉ कॉलेज बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया। आर/स्पेशल सिविल एप्लीकेशन नंबर 10374 ऑफ 2023
3. एल.ए. शाह कॉलेज बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया /विशेष सिविल आवेदन संख्या 10375 2023
उपस्थिति: याचिकाकर्ता(ओं) के लिए श्री मृगेन के पुरोहित(1224) नंबर 1 प्रतिवादी(ओं) के लिए नंबर 1,2,3,4
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