दिल्ली दंगों के आरोपी खालिद सैफी ने दवा और इलाज में लापरवाही बरती: कोर्ट में मेडिकल अधिकारी ने कहा
दिल्ली दंगों के आरोपी खालिद सैफी की जेल के अंदर बीमार पड़ने के बाद इलाज की मांग करने वाली याचिका पर जवाब देते हुए मेडिकल अधिकारी ने दिल्ली की अदालत को सूचित किया कि सैफी ने न तो दवा लेने और न ही इलाज में उनके निर्देशों का अनुपालन किया।
यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के सदस्य सैफी वर्तमान में 2020 के दिल्ली दंगों में बड़ी साजिश के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष मेडिकल जांच और उपचार के लिए वर्तमान आवेदन दायर किया गया, जिसमें कहा गया कि सैफी को तेज बुखार, हाई शुगर और दस्त है।
पिछली सुनवाई के दौरान, सैफी के वकील ने मेडिकल अधिकारी की दलीलों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि हाई शुगर होने के बावजूद उसे उचित उपचार नहीं दिया गया।
तदनुसार, मेडिकल अधिकारी ने अदालत को अवगत कराया कि वह पूरा चेकअप करवाएंगे और विशेष रूप से सैफी के हाई शुगर स्तर के संबंध में निरंतर निगरानी भी करेंगे।
अदालत ने आवेदन का निपटारा करते हुए मेडिकल अधिकारी को सुनवाई की अगली तारीख एक सितंबर को मेडिकल रिपोर्ट के साथ व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया।
सैफी के खिलाफ एफआईआर में यूएपीए की धारा 13, 16, 17, 18, आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम, 1984 की धारा 3 और 4 सहित कड़े आरोप हैं। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) के तहत उल्लिखित विभिन्न अपराधों के तहत भी आरोप लगाए गए हैं।
शहर की कड़कड़डूमा कोर्ट ने इस मामले में इस साल 8 अप्रैल को उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। सैफी ने तब जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था, जिस पर फैसला लंबित है।
पिंजरा तोड़ की सदस्य और जेएनयू की छात्रा देवांगना कलिता और नताशा नरवाल, जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा और छात्र कार्यकर्ता गुलफिशा फातिमा के खिलाफ मुख्य आरोप पत्र दायर किया गया।
आरोप पत्र में कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां, जामिया समन्वय समिति के सदस्य सफूरा जरगर, मीरान हैदर और शिफा-उर-रहमान, निलंबित आप पार्षद ताहिर हुसैन, उमर खालिद, शादाब अहमद, तस्लीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान और अतहर खान शामिल हैं।
इसके बाद जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और जेएनयू के छात्र शारजील इमाम के खिलाफ पूर्वोत्तर दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा में कथित बड़ी साजिश से जुड़े मामले में पूरक आरोप पत्र दायर किया गया।