दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान की जमानत याचिका: दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा

Update: 2021-04-09 11:52 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति सुरेश कैत की एकल न्यायाधीश की पीठ ने आज यानी शुक्रवार को दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान खान की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। शाहरुख पठान को दिल्ली दंगा, 2020 की हिंसा के दौरान जाफराबाद में दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल पर कथित रूप से गोलीबारी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

नवंबर में कड़कड़डूमा कोर्ट (दिल्ली) ने पठान को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। शाहरुख पठान का फरवरी, 2020 के दौरान हुए दंगे का वह वीडियो, जिसमें वह एक पुलिसकर्मी पर "फायरिंग शॉट्स" करते हुए दिखाई दे रहा है, सोशल मीडिया/इंटरनेट पर वायरल हो गया था।

इससे पहले, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने पठान की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। शाहरुख को पिछले साल 24 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था, जिसने दंगों के दौरान जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास एक मंदिर के सामने कानून व्यवस्था संभाल रहे दिल्ली पुलिस हेड-कांस्टेबल दीपक दहिया पर बंदूक तानी थी।

पठान के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 216, 186, 307, 353 और 34 के तहत और आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत तत्काल मामला दर्ज किया गया था। जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास उक्त घटना के बाद वह फरार हो गया था। हालांकि, उसे गुप्त सूचना के आधार पर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने 3 मार्च, 2020 को शामली बस स्टैंड, उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया था।

[शाहरुख पठान उर्फ ​​खान बनाम दिल्ली राज्य के एनसीटी (बेल एप 664/2021)]

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