अब से महीने के हर पहले और तीसरे शनिवार को भी सुनवाई करेगा दिल्ली हाईकोर्ट

Update: 2026-01-16 03:59 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट अब से महीने के हर पहले और तीसरे शनिवार को काम करेगा। यह फैसला फुल कोर्ट ने 22 दिसंबर, 2025 को हुई अपनी मीटिंग में लिया।

रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज द्वारा जारी नोटिस में कहा गया,

"माननीय फुल कोर्ट ने 22.12.2025 को हुई अपनी मीटिंग में यह तय किया कि हर महीने का पहला और तीसरा शनिवार कोर्ट के काम करने का दिन होगा।"

पिछले साल यह तय किया गया था कि दिल्ली हाईकोर्ट की हर बेंच 2025 में हर महीने एक वर्किंग शनिवार रखेगी।

कुछ दिनों बाद दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) ने इस फैसले पर यह कहते हुए चिंता जताई कि हालांकि वह फुल कोर्ट के फैसलों का बहुत सम्मान करता है और उसकी सभी पहलों का पूरा समर्थन करता है, लेकिन ऐसा फैसला लेने से पहले बार एसोसिएशन से न तो सलाह ली गई और न ही उसे बताया गया।

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