दिल्ली हाईकोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज को फिर से खोलने की मांग वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने में विफल रहने पर केंद्र सरकार की खिंचाई की
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र को दिल्ली वक्फ बोर्ड की एक याचिका पर जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। याचिका में निजामुद्दीन मरकज पर लगे प्रतिबंधों को कम करने की मांग की गई है।
निजामुद्दीन मरकज़ पिछले साल 31 मार्च से बंद है।
न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की खंडपीठ ने "पहले दिन" से जवाब दाखिल करने में विफल रहने के लिए केंद्र की खिंचाई करते हुए कहा:
"आप एक जवाब दाखिल करना चाहते हैं या आप नहीं करना चाहते हैं? पहले दिन, जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया था, लेकिन आज तक कुछ भी दायर नहीं किया गया है।"
केंद्र ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि वह एक संक्षिप्त उत्तर दाखिल करेगा। इसलिए, उसने उत्तर हलफनामा दायर करने के लिए एक और अवसर मांगा।
इस पर अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 13 सितंबर को सूचीबद्ध किया।
पिछले साल मार्च में COVID-19 टेस्ट में पॉजीटिव पाए गए तब्लीगी जमात के सदस्यों के बाद निजामुद्दीन मरकज में सार्वजनिक प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
फरवरी में दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि केंद्र सरकार ने 30 मई, 2020 को "अनलॉक एक के लिए दिशानिर्देश" के रूप में ज्ञात COVID-19 लॉकडाउन के बाद सार्वजनिक स्थानों और सुविधाओं को चरणबद्ध तरीके से फिर से खोलने के लिए अपने दिशा-निर्देशों की अनुमति दी। 8 जून, 2020 से कंटेनमेंट जोन्स के बाहर धार्मिक स्थलों की सूची को फिर से बढ़ाया। मगर इसके बाद भी हज़रत निज़ामुद्दीन क्षेत्र को सूची से बाहर रखा गया, क्योंकि इसे एक कंटेनमेंट जोन में उल्लेखित किया गया था। हालाँकि, सितंबर 2020 में इसे कंटेनमेंट जोन की सूची से हटा दिए जाने के बाद भी वक्फ की इस संपत्ति पर अभी भी ताला लगा हुआ है।
यह प्रस्तुत किया गया था कि मरकज़ में एक समूह के खिलाफ महामारी रोग अधिनियम, 1897 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के बाद स्थानीय पुलिस द्वारा मरकज़ के पूरे परिसर को बंद कर दिया गया था।
याचिका में विस्तार से बताया गया कि क्षेत्र को साफ करने के आधार पर बंद किया गया मरकज़ 31 मार्च, 2020 से बंद नहीं हुआ है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि भले ही परिसर किसी आपराधिक जांच/मुकदमे में शामिल हो, "
धार्मिक अधिकारों के साथ न्यूनतम हस्तक्षेप सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस और सरकार द्वारा पूरे परिसर को 'कंटेनमेंट जोन से बाहर' के रूप में बंद रखने की एक आदिम पद्धति का पालन करने के बजाय एक आधुनिक या वैज्ञानिक तरीका अपनाया जाना चाहिए।
बोर्ड ने आगे कहा कि इस संबंध में सरकार और पुलिस को उसके अभ्यावेदन अनुत्तरित है। इसलिए वह इस याचिका को आगे बढ़ाते हुए परिसर को बंद रखने की आवश्यकता के पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रार्थना कर रहा है।
इसके साथ ही परिसर की आंतरिक स्थिति को सुरक्षित करने के लिए वैज्ञानिक या उन्नत तरीकों को अपनाने के लिए जांच/परीक्षण उद्देश्यों के लिए और धार्मिक उद्देश्यों के लिए मरकज के संचालन में न्यूनतम हस्तक्षेप सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और सरकार को निर्देश दिए जाने की मांग की गई है।