हाईकोर्ट की फुल बेंच ने DHCBA और सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न होने पर याचिका बंद की

Update: 2025-06-04 08:45 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) और राष्ट्रीय राजधानी में सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद इस मुद्दे पर दायर याचिका बंद की।

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह, जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस सी हरि शंकर की फुल बेंच ने उस याचिका का निपटारा किया, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) और जिला कोर्ट में विभिन्न बार एसोसिएशनों के चुनाव कराने के संबंध में समय-समय पर निर्देश जारी किए गए थे।

DHCBA सहित सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव 21 मार्च को संपन्न हो गए, सिवाय साकेत और शाहदरा बार एसोसिएशन के, जिन्हें विभिन्न कारणों से रद्द कर दिया गया था। साकेत बार एसोसिएशन के चुनाव 24 मई को हुए।

फुल कोर्ट ने चुनाव के सुचारू और सफल संचालन के लिए चुनाव समिति और बार के साथ-साथ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिल्ली पुलिस और कम समय में चुनाव कराने के लिए EVM उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की सराहना की।

न्यायालय ने मामले को बंद करते हुए कहा,

"न्यायालय जस्टिस आरके गौबा (रिटायर) और जस्टिस तलवंत सिंह (रिटायर) के प्रति भी आभार व्यक्त करता है, जो क्रमशः साकेत बार एसोसिएशन चुनाव समिति और शाहदरा बार एसोसिएशन चुनाव समितियों के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने संबंधित बार एसोसिएशन के चुनावों को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराया - वह भी निशुल्क आधार पर।"

न्यायालय ने कहा,

"इस रिट याचिका में आगे कोई आदेश नहीं मांगा जाता है।"

Title: LALIT SHARMA AND ORS v. UNION OF INDIA & ORS

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