दिल्ली हाईकोर्ट ने 3499 अंडरट्रायल कैदियों की अंतरिम जमानत को 15 दिनों के लिए बढ़ाया

Update: 2021-02-24 06:07 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 फरवरी 2021 से 3499 अंडरट्रायल कैदियों की अंतरिम जमानत को 15 दिनों के लिए बढ़ाया।

जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की खंडपीठ ने 17 फरवरी, 2021 की बैठक में हाई पावर्ड कमेटी (एचपीसी) की बैठक के बाद आदेश दिया कि अंतरिम जमानत के और विस्तार की सिफारिश नहीं की जाएगी।

दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव कंवलजीत अरोड़ा ने अदालत को सूचित किया कि समिति ने 14 जनवरी 2021 को अंतरिम जमानत के विस्तार की सिफारिश करते हुए कहा कि पिछली बार भी ऐसा ही किया गया था और हाल की बैठक में उसी बिंदु को दोहराया गया है।

दूसरी ओर, संदीप गोयल, महानिदेशक कारागार ने अदालत को सूचित किया कि 3499 अंडरट्रायल कैदियों की अंतरिम बेल 20 फरवरी 2021 से समाप्त होने वाली है।

खंडपीठ ने आदेश दिया,

"इन परिस्थितियों के मद्देनजर, 20.02.2021 के प्रभाव से समाप्त होने वाली 3499 अंडरट्रायल कैदियों को दी गई अंतरिम बेल को 15 दिनों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है, इसके बाद उनकी संबंधित अंतरिम सीमा समाप्त हो जाएगी। महानिदेशक (कारागार) यह सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश सभी 3499 अंडरट्रायल कैदियों को टेलीफोन द्वारा साथ ही अन्य सभी उपलब्ध साधनों के माध्यम से दिया जाता है।"

कंवलजीत अरोड़ा, सदस्य सचिव, DSLSA ने इस संबंध में महानिदेशक (जेल) के साथ समन्वय स्थापित किया।

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कंवलजीत अरोड़ा को सुनवाई की अगली तारीख से पहले 17.02.2021 को आयोजित एचपीसी की बैठक के कार्यवृत्त को रिकॉर्ड में डालने का भी निर्देश दिया।

अब इस मामले की सुनवाई 3 मार्च 2021 को होगी।

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