दिल्ली हाईकोर्ट ने जेलों में बंद कैदियों की अंतरिम जमानत को और 30 दिनों के लिए बढ़ाया

Update: 2020-11-12 14:24 GMT

दिल्ली उच्च न्यायालय ने COVID-19 महामारी को देखते हुए जेलों में बंद कैदियों को दी गई अंतरिम जमानत की अवधि  30 और दिनों के लिए बढ़ाने पर सहमति दी है।

जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की डिवीजन बेंच ने COVID-19 के मद्देनज़र जेलों में बंद कैदियों को पैरोल पर छोड़ने के लिए विचार करने के लिए गठित हाई पावर्ड कमेटी की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए इस तरह की अंतरिम जमानत बढ़ाने की सहमति दी।

इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय की विशेष पीठ ने COVID-19 जमानत के विस्तार के आदेश को समाप्त कर दिया था और सभी कैदियों को चरणबद्ध तरीके से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हालाँकि इस आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय जेल अनुसंधान फोरम द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगा दी थी। 

हाल ही में संपन्न बैठक में उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने सिफारिश की थी कि:

''समिति के सदस्यों ने माना है कि वर्तमान में क्षमता  को देखते हुए पहले से ही 15887 कैदी हैं। यहां तक ​​कि अगर नए बनाए गए 'अस्थायी जेल' में 1800 कैदियों के अतिरिक्त आवास को ध्यान में रखा जाता है।  दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा पारित 20.10.2020 के आदेशों के संदर्भ में ज़मानत पर चल रहे कैदी यदि आत्मसमर्पण करेंगे तो जेल अधिकारियों के लिए 'अंतरिम जमानत /आपातकालीन पैरोल' पर रिहा किए गए यूटीपी / दोषियों को समायोजित करना अत्यधिक असुविधाजनक होगा।"

दिल्ली सरकार और महानिदेशक (जेल) दोनों ने 30 दिनों के लिए जमानत के विस्तार पर कोई आपत्ति नहीं जताई।

इन तथ्यों के प्रकाश में न्यायालय ने कहा:

तदनुसार, यह आदेश दिया जाता है कि एचपीसी की दिनांक 28.03.2020, 07.04.2020, 18.04.2020, 05.05.2020, 18.05.2020, 20.06.2020 एचपीसी की सिफारिशों के मद्देनजर, 3337 यूटीपी को दी गई 45 दिनों की अवधि के लिए अंतरिम ज़मानत 31.07.2020, 30.08.2020 और 24.10.2020 और शोभा गुप्ता और अन्य (सुप्रा)  में आदेश के आधार पर इसके नियमों और शर्तों पर, उनके संबंधित समाप्ति की तारीख से 30 दिनों की अवधि के लिए की आगे बढ़ाए गए हैं।'

इसके अतिरिक्त, महानिदेशक (जेल) को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि यह आदेश सभी 3337 यूटीपी को टेलीफोन द्वारा, साथ ही साथ अन्य सभी उपलब्ध साधनों के माध्यम से दिया जाए।

ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



Tags:    

Similar News