दिल्ली सरकार लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं के लिए आवाजाही के पास सुनिश्चित करे : दिल्ली हाईकोर्ट

Update: 2020-04-10 03:00 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि लॉकडाउन अवधि के दौरान शहर में आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही के लिए पास दिए जाएं और इस सुविधा को बनाए रखा जाए।

न्यायमूर्ति विभू बाखरू की एकल पीठ ने एक पंजीकृत ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका में आदेश पारित किया, जिसमें शहर में आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने के लिए एक प्रस्ताव दिया गया था।

सिविलियन वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट नामक एक पंजीकृत धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा स्थानांतरित, याचिका में जरूरत पड़ने पर लोगों को विभिन्न आवश्यक वस्तुओं जैसे राशन, भोजन, दवाएं आदि की आपूर्ति के लिए लॉकडाउन की अवधि के दौरान आवाजाही के लिए पास की मांग की गई।

याचिकाकर्ता ने अदालत को सूचित किया कि ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने चार ट्रस्टियों और नौ स्वयंसेवकों के लिए पास मांगे थे। उनके अनुरोध में तीन वाहनों के लिए पास भी शामिल थे।

दिल्ली सरकार की ओर से पेश होते हुए एनआर संजय दीवान ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उल्लिखित ट्रस्टी और स्वयंसेवकों को अपेक्षित पास पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

उन्होंने आगे कहा कि ये पास पूरी दिल्ली के लिए हैं और 14.04.2020 तक वैध हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा, कि यदि आवश्यक हुआ तो इन्हें बढ़ाया जाएगा।

इन सबमिशनों के बाद कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए गए सबमिशन का पालन करे। चूंकि याचिकाकर्ता ने कार्यवाही के दौरान कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया, इसलिए अदालत ने कोई अन्य निर्देश पारित नहीं किया।

आदेश की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें 




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