राबड़ी देवी और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ केस जज विशाल गोगने से ट्रांसफर करने की याचिका खारिज

Update: 2025-12-19 13:51 GMT

दिल्ली कोर्ट ने शुक्रवार (19 दिसंबर) को राबड़ी देवी की याचिका खारिज की, जिसमें उन्होंने अपने और अपने परिवार के सदस्यों, जिनमें उनके पति लालू यादव और बेटे तेजस्वी यादव शामिल हैं, उनके खिलाफ राउज़ एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने की कोर्ट से केस ट्रांसफर करने की मांग की थी।

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, राबड़ी देवी ने जज पर पक्षपात का आरोप लगाया था।

रिपोर्ट में कहा गया कि प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशंस जज दिनेश भट्ट ने चार केस ट्रांसफर करने की याचिका खारिज की, जिनमें ED और CBI के केस भी शामिल हैं, जो कथित नौकरी के बदले ज़मीन और IRCTC घोटालों से जुड़े हैं।

उल्लेखनीय है कि जज गोगने ने हाल ही में नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की मनी लॉन्ड्रिंग शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था, जिसमें कथित तौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी शामिल हैं।

जज ने अपने आदेश में कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से संबंधित जांच और अभियोजन शिकायत, मूल अपराध के लिए FIR के अभाव में मान्य नहीं है। आदेश में आगे कहा गया कि ED की शिकायत पर संज्ञान लेना कानून के तहत गलत है, क्योंकि मनी लॉन्डरिंग के अपराध से संबंधित अभियोजन शिकायत आम नागरिक - डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर शिकायत पर संज्ञान और समन आदेश पर आधारित है, न कि FIR पर।

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