क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां के खिलाफ 'अपमानजनक' टिप्पणियां हटाएंः कलकत्ता हाईकोर्ट ने यूट्यूब को निर्देश दिया
कलकत्ता हाईकोर्ट ने यूट्यूब अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने प्लेटफार्म से हसीन जहां के खिलाफ उनके पति क्रिकेटर मोहम्मद शमी के साथ उनके वैवाहिक रिश्तों के संबंध में की जा रही 'अपमानजनक' टिप्पणियों को हटा दें।
जस्टिस राजशेखर मंथा की पीठ ने यूट्यूब को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि हसीन जहां के खिलाफ व्यक्तिगत, मानहानिकारक और अपमानजनक टिप्पणियां उनकी साइट पर प्रकाशित न की जाएं।
साथ ही, पीठ ने हसीन जहां से कहा है कि वह उन पोस्ट और सामग्री के विवरण पुलिस को उपलब्ध करा दें जो उन्हें मानहानिकारक लगती हैं ताकि वे यूट्यूब से उन्हें हटाने के लिए कह सकें।
यह आदेश 2019 में हसीन जहां द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार करने के दौरान दिया गया है। हसीन जहां उनके पति के साथ उनके वैवाहिक रिश्तों के संबंध में पब्लिक द्वारा उनके बारे में की गई कुछ यूट्यूब टिप्पणियों से व्यथित थी। उसने यह भी प्रस्तुत किया था कि उसने मामले में एक एफआईआर भी दर्ज करवाई है।
जहां, जो एक मॉडल होने के साथ-साथ एक अभिनेत्री भी हैं, ने वर्ष 2019 में यह याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि उनके पति शमी के साथ चल रही कानूनी लड़ाई के कारण, उन्हें और उनकी नाबालिग बेटी को यूट्यूब और फेसबुक पर निशाना बनाया जा रहा है और वे ट्रोलिंग, धमकियों और डराने-धमकाने का शिकार हुई हैं। हालांकि, याचिका दायर करने के बाद, उनके द्वारा इसे आगे नहीं बढ़ाया गया था।
अब, 19 नवंबर, 2022 को राज्य के वकील ने पीठ को सूचित किया कि साइबर पुलिस स्टेशन, कोलकाता के प्रभारी अधिकारी ने टिप्पणियों के प्रकाशकों के विवरण के लिए यूट्यूब अधिकारियों से संपर्क किया है।
हालांकि, न्यायालय ने कहा कि ऐसे व्यक्तियों की बड़ी संख्या को देखते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करना व्यर्थ होगा, इसलिए, न्यायालय ने ऊपर उल्लिखित यूट्यूब अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। इन टिप्पणियों के साथ रिट याचिका का निस्तारण कर दिया गया।
केस टाइटल - हसीन जहां बनाम पश्चिम बंगाल राज्य व अन्य
आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें