एक ही घटना के संबंध में पार्टियों के दो अलग-अलग बयानों के मामले में क्रॉस एफआईआर की अनुमति: जेकेएल हाईकोर्ट

Update: 2023-02-13 15:52 GMT

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि एक ही घटना के संबंध में दो एफआईआर नहीं हो सकती हैं, लेकिन एक ही घटना के संबंध में प्रतिद्वंद्वी पक्षों की ओर से दो अलग-अलग बयानों के मामलों में, क्रॉस एफआईआर दर्ज करने की अनुमति है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट किश्तवाड़ की ओर से पारित एक आदेश के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजेश ओसवाल ने यह टिप्पणी की कि काउंटर एफआईआर को छोड़कर एक ही कारण/घटना के लिए दो एफआईआर नहीं हो सकती हैं और याचिकाकर्ता की शिकायत कल्पना की किसी भी सीमा तक उचित नहीं है। एफआईआर हो चुकी है और जांच चल रही है।

याचिकाकर्ता ने धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत धारा 323, 341, 420, 409, 452, 506 और 109 आईपीसी सहपठित धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम के तहत प्रतिवादी संख्या 3 से 6 के खिलाफ कोर्ट ऑफ ड्यूटी मजिस्ट्रेट, किश्तवाड़ एफआईआर दर्ज करने के लिए एक आवेदन दायर किया था।

अपनी संतुष्टि दर्ज करने के बाद कि शिकायत से संज्ञेय अपराधों के होने का पता चलता है, मजिस्ट्रेट ने शिकायत को धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत एसएचओ, किश्तवाड़ को कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए अग्रेषित कर दिया।

संबंधित एसएचओ की ओर से अनुपालन न करने पर याचिकाकर्ता को एसएचओ पुलिस स्टेशन, किश्तवाड़ के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए एक आवेदन दायर करने के लिए विवश होना पड़ा।

मजिस्ट्रेट ने प्रतिवादी एसएचओ को जवाब के रूप में नोटिस जारी किया, जिसके जवाब में उनके द्वारा एक स्थिति रिपोर्ट दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता द्वारा सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत शिकायत दर्ज करने से पहले ही एक एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। और उक्त एफआईआर में याचिकाकर्ता-शिकायतकर्ता के बेटे को आरोपी के रूप में नामित किया गया था।

इस तथ्य के मद्देनजर मजिस्ट्रेट ने अवमानना ​​कार्यवाही को इस टिप्पणी के साथ छोड़ दिया कि काउंटर एफआईआर को छोड़कर एक ही कारण/घटना के लिए दो एफआईआर नहीं हो सकती हैं और याचिकाकर्ता की शिकायत कल्पना की किसी भी सीमा तक उचित नहीं है क्योंकि एफआईआर पहले से ही मौजूद है और जांच चल रही है। यह वह आदेश था जिसे पीठ के समक्ष चुनौती दी जा रही थी।

आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि मजिस्ट्रेट इस बात की सराहना करने में विफल रहे हैं कि शिकायत में लगाए गए आरोप और एफआईआर पूरी तरह से अलग हैं।

याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि एक बार जब मजिस्ट्रेट ने संज्ञेय अपराधों के संबंध में अपनी संतुष्टि दर्ज करने के बाद एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, तो विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा यह देखते हुए कि एक ही घटना के संबंध में, दो एफआईआर अनुमेय नहीं हैं, विशेष रूप से तब जब याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप अलग थे, कानून के अनुसार नहीं है।

दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि मौजूदा मामले में, रिकॉर्ड से पता चलता है कि प्रतिवादी संख्या 5 की शिकायत के अनुसार, आईपीसी की धारा 447, 147 और 323 के तहत अपराध के लिए याचिकाकर्ता के बेटे और पत्नी सहित पांच अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर नंबर 11/2021 दर्ज की गई, जिन्होंने कथित रूप से और अवैध रूप से प्रतिवादी संख्या 5 की भूमि में प्रवेश किया और उसकी पत्नी पर हमला किया। घटना का समय 0830 बजे दिखाया गया था।

कोर्ट ने यह भी कहा कि इसके विपरीत, याचिकाकर्ता द्वारा दायर शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी संख्या 5 और 6 ने 10.01.2021 को सुबह 6.00 बजे तेज धार वाले हथियार यानी कुल्हाड़ी से लैस होकर याचिकाकर्ता की भूमि में जबरदस्ती घुस गए और विवादित जमीन पर पेड़ों को काटना और तार की बाड़ लगाना शुरू कर दिया। याचिकाकर्ता-शिकायतकर्ता ने शिकायत में कहा कि प्रतिवादी संख्या 5 और 6 ने गंदी और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया और उसके बेटे को पकड़ लिया और उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया।

अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता का एक बयान हो सकता है और दूसरा अभियुक्त का और इस प्रकार की स्थिति में, क्रॉस एफआईआर दर्ज करने की अनुमति है। तदनुसार, पीठ ने अपने आदेश में मजिस्ट्रेट की ओर से की गई टिप्पणियों को रद्द कर दिया और एसएचओ किश्तवाड़ को प्रतिवादी संख्या 5 और 6 के खिलाफ कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया।

केस टाइटलः अब्दुल रशीद बनाम यूटी ऑफ जम्मू-कश्मीर

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (जेकेएल) 22

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