बंदरों पर खतरे को दूर करने के लिए उचित सिस्टम बनाएं : कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य, बीबीएमपी से कहा

Update: 2021-08-05 05:40 GMT

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को निर्देश दिया कि राज्य सरकार और ब्रुहत बेंगलुरु महानगर पल्लिक (बीबीएमपी) के अधिकारियों को बंदरों के खतरे की शिकायतों पर तुरंत कार्यवाही करने और बंदरों को बचाने और बिना किसी नुकसान के वैज्ञानिक तरीके से स्थानांतरित करने के लिए उचित मशीनरी बनाने के लिए मुख्य वन्यजीव वार्डन की उपस्थिति में एक बैठक बुलानी चाहिए।

राज्य ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2018 से अब तक बेंगलुरु शहरी डिवीजन के भीतर समस्याग्रस्त बंदरों के कुल 56 मामले दर्ज किए गए हैं। अदालत ने बंदरों को पकड़ने के लिए दी गई अनुमति के ब्योरे के माध्यम से जानने पर पाया कि निजी व्यक्तियों को ऐसे बंदरों को पकड़ने और स्थानांतरित करने की इजाजत थी।

मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति एन एस संजय गौड़ा की खंडपीठ ने बी एस राधानंदन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा,

"अगर यह काम किसी ऐसे निजी व्यक्ति पर छोड़ दिया जाता है, जिसके पास विशेषज्ञता नहीं है। इससे बंदरों को नुकसान होगा, जो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत दंडात्मक प्रावधानों को लागू कर सकता है।"

मौखिक रूप से यह फिर से जोड़ा गया कि 'यदि इसकी अनुमति दी जाती है, तो हासन जिले से 38 बंदरों को जहर देने और बोरियों में भरने की घटना को दोहराया जा सकता है।'

अदालत ने राज्य सरकार और बीबीएमपी को बीमार और घायल बंदरों से संबंधित जानकारी देने के लिए नागरिकों के लिए उपलब्ध कराए गए हेल्पलाइन नंबर का व्यापक प्रचार करने का निर्देश दिया।

"राज्य सरकार द्वारा दायर ज्ञापन में कहा गया है कि बीमार और घायल बंदरों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए एक हेल्पलाइन है। हम निर्देश देते हैं कि राज्य और बीबीएमपी द्वारा उक्त हेल्पलाइन पर व्यापक प्रचार किया जाए।"

रिपोर्ट में उल्लिखित हेल्पलाइन नंबर 080-22221122 है।

अदालत ने पहले राज्य सरकार को न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी रेजिडेंट्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (यूओआई) और अन्य के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की तर्ज पर भोजन की तलाश में आवासीय इलाकों में प्रवेश करके बेंगलुरु के नागरिकों के लिए कठिनाई पैदा करने वाले बंदरों के पुनर्वास के लिए एक योजना विकसित करने का निर्देश दिया।

राज्य सरकार और बीबीएमपी को 31 अगस्त तक अपनी अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है।

मामले की अगली सुनवाई तीन सितंबर को होगी।

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