COVID-19: गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य में अधीनस्थ न्यायालयों के कामकाज के लिए 24 जनवरी से अगले आदेश तक एसओपी जारी किया
गुजरात हाईकोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि अदालत परिसर में भीड़ न हो और अदालत परिसरों में COVID-19 के प्रसार से बचने के लिए राज्य में अधीनस्थ अदालतों के कामकाज के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। उक्त एसओपी 24 जनवरी से अगले आदेश तक अधीनस्थ अदालतों में लागू रहेंगे।
यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस तथ्य को देखते हुए कि सभी जिलों में प्रतिदिन बड़ी संख्या में COVID-19 के मामले आ रहे हैं, न्यायालय ने जिला और ट्रायल कोर्ट के कामकाज को फिर से शुरू कर दिया है।
सात जनवरी, 2022 को कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी जिला और तालुका न्यायालय केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल मोड में कार्य करेंगे।
चीफ जस्टिस ने इसके अलावा, गुजरात राज्य बार काउंसिल और विभिन्न तालुका बार एसोसिएशनों से प्राप्त अनुरोधों के आलोक में जिला और तालुका न्यायालयों के कामकाज की निगरानी के लिए गठित एसओपी समिति की 18 जनवरी, 2022 एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में गुजरात सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स के सदस्यों द्वारा भाग लिया गया था।
टास्क फोर्स के सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई राय की पृष्ठभूमि में एसओपी समिति ने कुछ जिलों में ट्रायल कोर्ट के सीमित फिजिकल कामकाज को शुरू करने का प्रस्ताव पारित। इनमें वे जिला कोर्ट शामिल हैं जहां कोरोना के मामले 100 से कम हैं।
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