एमवी अधिनियम की धारा 2(21) के तहत 'लाइट मोटर वाहन' के रूप में अर्हता प्राप्त वाणिज्यिक वाहन के लिए चालक को "परिवहन" समर्थन की आवश्यकता नहीं: गुवाहाटी हाईकोर्ट

Update: 2023-09-12 11:17 GMT

Gauhati High Court

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक वाणिज्यिक वाहन मालिक को सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को दिए गए मुआवजे के लिए अपने बीमाकर्ता को क्षतिपूर्ति देने से इस आधार पर छूट दे दी है कि पॉलिसी की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, क्योंकि चालक के पास 'परिवहन' समर्थन वाला लाइसेंस नहीं था।

यह नोट किया गया कि संबंधित वाहन 7500 किलोग्राम से कम का था और इसलिए, एक हल्का मोटर वाहन है, जिसके लिए अलग से 'परिवहन' समर्थन की आवश्यकता नहीं है।

जस्टिस पार्थिव ज्योति सैकिया की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा, 

“बीमा पॉलिसी में यह पाया गया है कि संबंधित वाहन यानी 407 टाटा वाहन 7500 किलोग्राम से कम है और इसलिए, यह मोटर वाहन अधिनियम की धारा 2 (21) की परिभाषा के तहत एक हल्का मोटर वाहन है और इसलिए, ऐसे वाहन चलाने के लिए अलग से परिवहन समर्थन की आवश्यकता नहीं है।"

17 अगस्त 2012 को 407 टाटा वाहन से एक दुर्घटना हुई थी। उस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। मोटर वाहन दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने वाहन की बीमा कंपनी द्वारा भुगतान किए जाने वाले ₹6,73,000/- का मुआवजा दिया।

MACT ने माना कि उक्त वाहन के चालक के पास "परिवहन" समर्थन वाला ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। ट्रिब्यूनल ने आगे कहा कि उपरोक्त तथ्य पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन है और इसलिए, बीमा कंपनी को वाहन के पंजीकृत मालिक से मुआवजा राशि की वसूली के लिए आगे बढ़ने की स्वतंत्रता दी।

न्यायालय ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 2(21) की परिभाषा के तहत उक्त वाहन एक हल्का मोटर वाहन था और इसलिए, ऐसे वाहन को चलाने के लिए अलग से "परिवहन" समर्थन की आवश्यकता नहीं है।

“…इस न्यायालय की राय है कि न्यायाधिकरण ने बीमा कंपनी को वाहन के मालिक से मुआवजा राशि की वसूली के लिए आगे बढ़ने की छूट देकर गलती की है। MACT, शिवसागर द्वारा एमएसी केस नंबर 1/2013 में पारित ट्रिब्यूनल के 27.01.2017 के फैसले का वह हिस्सा संशोधित किया गया है। बीमा कंपनी को उपरोक्त वाहन के मालिक से मुआवजा राशि की वसूली के लिए आगे बढ़ने की स्वतंत्रता नहीं होगी।”

केस टाइटल: श्री होरेन राज कोंवर और अन्य बनाम यूनियन इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य।

केस नंबर: CO/11/2019

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (गुवाहाटी) 88



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