आर.कॉम, रिलायंस टेलीकॉम के खातों में धोखाधड़ी का मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने यूनियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक को यथास्थिति बनाए रखने को कहा
अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड (आर.कॉम) और रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड (आरटीएल) द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) और इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) में अपने खातों को "धोखाधड़ी" के रूप में घोषित करने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने बैंकों को आदेश दिया है कि वे सुनवाई की अगली तारीख यानी 13 जनवरी, 2021 तक यथास्थिति बनाए रखें। हालांकि, अदालत ने कहा कि केंद्र अपनी जांच एजेंसियों के माध्यम से दोनों कंपनियों के खिलाफ "कोई भी कदम उठाने/जांच करने/किसी भी शिकायत को दर्ज करने के लिए स्वतंत्र होगा।"
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ आर.कॉम के पूर्व कार्यकारी निदेशक पुनीत गर्ग के माध्यम से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
अदालत ने कहा कि याचिका द्वारा उठाए गए मुद्दे रिट याचिकाओं यानी WP (C) .306 / 2019 आदि के एक समूह द्वारा उठाए गए मुद्दों के समान हैं, जिसमें RBI सर्कुलर RBI / DBS / 2016-17 / DBS.CO. .CFMC.BC.No.1 / 23.04.001 / 2016-17 दिनांक 01.07.2016 जिसे 03.07.2017 को अपडेट किया था उसे चुनौती दी गई है। प्रश्न में सर्कुलेट को आरबीआई द्वारा 'धोखाधड़ी - वर्गीकरण और रिपोर्टिंग' पर मुख्य सर्कुलेट के रूप में वर्णित किया गया था, जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के तहत जारी किए गए "मास्टर डायरेक्शन" को निर्धारित करता है।
अदालत ने यह भी कहा है कि बैंक कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए स्वतंत्र हैं और उसके बाद मामले में आवश्यक सुनवाई की जाएगी।
जबकि आर.कॉम के खिलाफ कार्रवाई एसबीआई, यूबीआई और आईओबी द्वारा की गई है। आर.कॉम की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आरटीएल को एसबीआई और यूबीआई द्वारा रडार पर रखा गया है।
अनिल अंबानी की कंपनियों के समूह का विवाद कुछ समय से एक अन्य सहायक कंपनी रिलायंस इंफ्राटेल के साथ चल रहा है, जो दिवालिया होने की कार्यवाही से गुजर रही है और धोखाधड़ी के रूप में भी चिह्नित किया गया है।
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