एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत आपराधिक दायित्व आकर्षित करने के लिए चेक छह महीने के भीतर प्राप्तकर्ता बैंक तक पहुंचना चाहिए: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के प्रावधानों के तहत आपराधिक दायित्व को आकर्षित करने के लिए यह आवश्यक है कि चेक को जारी करने की तारीख से छह महीने के भीतर उस बैंक में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिस के लिए इसे आहरित किया गया है।
जस्टिस अजय मोहन गोयल ने एक अपील की सुनवाई के दरमियान ये टिप्पणियां कीं, जिसके संदर्भ में अपीलकर्ता ने उपमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश की कोर्ट द्वारा पारित फैसले को चुनौती दी थी। फैसले में एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा दायर एक शिकायत को खारिज कर दिया गया था।
अपीलकर्ता याचिकाकर्ता की शिकायत को ट्रायल कोर्ट ने मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया था कि जारी किए गए चेक को देय तिथि के बाद अदाकर्ता बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, यानी चेक जारी होने की तारीख से छह महीने बाद।
चेक 14 सितंबर, 2004 को आहरित किया गया था; यह 7 मार्च, 2005 को अदाकर्ता के बैंक में जमा किया गया था, लेकिन 24 मार्च, 2005 को पेयी बैंक को प्रस्तुत किया गया था। चेक जारी करने की तारीख से छह महीने 13 मार्च, 2005 को समाप्त हो गए।
अपीलकर्ता ने कहा कि चेक उसके जारी होने की तारीख से छह महीने के भीतर उसके बैंक को प्रस्तुत किया गया था और इसलिए, अपीलकर्ता ने वह किया जो उसे करना चाहिए था यदि उसके बैंक ने चेक जारी करने की तारीख से छह महीने की अवधि के बाद प्राप्तकर्ता बैंक को चेक प्रस्तुत किया तो उसे उसके बैंक की ओर से हुई इस चूक, यदि कोई हो, के लिए पीड़ित नहीं बनाया जा सकता था।
तदनुसार, उन्होंने प्रस्तुत किया कि वर्तमान अपील को स्वीकार किया जाए और निचली अदालत के निर्णय को रद्द किया जाए।
याचिका का विरोध करते हुए उत्तरदाताओं ने कहा कि यह वह तारीख नहीं है, जब चेक धारक चेक को खुद के बैंक के पास इसे ऑनर करने के लिए प्रस्तुत करता है, लेकिन यह वह तारीख है जिस पर चेक प्राप्तकर्ता बैंक को प्रस्तुत किया जाता है जो निर्धारित करता है चेक की वैधता के भीतर चेक प्रस्तुत किया गया है या नहीं और तदनुसार अपील को खारिज करने के लिए प्रार्थना की गई है।
विरोधी दलीलों पर विचार करने के बाद जस्टिस गोयल ने कहा कि कानून के तहत चेक को जारी करने की तारीख से छह महीने के भीतर उस बैंक में प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिसके लिए इसे तैयार किया गया है।
इस विषय पर कानून को मजबूत करने के लिए बेंच ने श्री ईश्वर एलॉय स्टील्स लिमिटेड बनाम जायसवाल नेको लिमिटेड, (2003) मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को दर्ज करना उचित समझा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर फैसला सुनाते हुए कहा,
"चेक पाने वाले के पास यह विकल्प होता है कि वह जमाकर्ता बैंक सहित किसी भी बैंक में चेक को प्रस्तुत कर सकता है, जहां उसका खाता है, लेकिन चेक के ड्रॉअर के आपराधिक दायित्व को आकर्षित करने के लिए ऐसे संग्रहकर्ता बैंक चेक को अदाकर्ता के पास पेश करने के लिए बाध्य है या आदाता बैंक जिस पर चेक जारी होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर आहरित किया गया है। धारा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर अदाकर्ता बैंक को चेक की गैर-प्रस्तुति, अधिनियम की धारा 138 के तहत चेक जारी करने वाले व्यक्ति को उसकी आपराधिक देयता से मुक्त कर देगी।"
अदालत ने यह भी पाया कि वैधानिक नोटिस में "पैसे की मांग" के लिए एक भी पंक्ति नहीं थी। इस प्रकार न्यायालय ने देखा कि ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों में कोई दुर्बलता नहीं है और चुनौती को खारिज कर दिया।
केस टाइटल: डोलमा देवी बनाम रोशन लाल
साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एचपी) 24