राहुल गांधी को बड़ी राहत: नासिक कोर्ट ने सावरकर मानहानि मामला किया खत्म

Update: 2026-03-12 07:49 GMT

महाराष्ट्र के नासिक कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले को बुधवार को समाप्त कर दिया। यह मामला हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के संबंध में दर्ज किया गया था।

एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रुपाली नरवडिया की अदालत ने यह निर्णय शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत वापस लेने की अर्जी स्वीकार करते हुए दिया। इसके साथ ही राहुल गांधी के खिलाफ चल रही पूरी कार्यवाही समाप्त कर दी गई।

मामला 'निर्भया फाउंडेशन' नामक एक गैर-सरकारी संगठन के निदेशक की शिकायत पर दर्ज हुआ था। शिकायत में आरोप लगाया गया कि 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने यह कहा था कि सावरकर ने ब्रिटिश सरकार के साथ काम करने का वादा किया था। शिकायतकर्ता का कहना था कि इस बयान से सावरकर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची जिन्हें वह स्वतंत्रता सेनानी बताते हैं।

राहुल गांधी की ओर से पेश वकील जयंत जैभवे और गजेंद्र सनप ने बताया कि अदालत ने पहले इस शिकायत पर स्थानीय पुलिस से जांच कराने का आदेश दिया। पुलिस की रिपोर्ट अदालत में दाखिल होने के बाद शिकायतकर्ता ने मामला वापस लेने का फैसला किया।

वकील के अनुसार पुलिस की रिपोर्ट संभवतः शिकायत के पक्ष में नहीं थी, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत वापस लेने की अर्जी दी और अदालत ने कार्यवाही समाप्त की।

इससे पहले अक्टूबर, 2024 में नासिक की अदालत ने राहुल गांधी को मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन जारी किया। बाद में जुलाई 2025 में उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई।

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