केंद्र संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में मध्यस्थता पर नया कानून पेश करेगा: कानून मंत्री किरेन रिजिजू
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में मध्यस्थता पर एक नया कानून पेश करने के लिए तैयार है।
कानून मंत्री उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थापित होने वाले प्रस्तावित नए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह में बोल रहे थे।
इस कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और अन्य सम्मानित गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
कानून मंत्री ने शनिवार को कहा,
"संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में हम मध्यस्थता पर एक विधेयक पेश करेंगे। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है।"
उन्होंने यह भी कहा,
"हम भारत को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का केंद्र बनाना चाहते हैं।"
रिजिजू ने आगे जोर दिया कि केंद्र सरकार सभी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों और विधि अकादमियों के साथ मिलकर काम करने के लिए बहुत उत्सुक है।
उन्होंने आगे कहा,
"हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं। हम न्यायिक प्रणाली को मजबूत करना चाहते हैं और न्यायपालिका को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाना चाहते हैं।"
उन्होंने आगे कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों के साथ एक मजबूत संबंध विकसित करना चाहती है।
कानून मंत्री ने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया कि आम आदमी को न्याय मिले।
उन्होंने कहा,
"समय पर न्याय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।"
मंत्री ने कहा कि आम आदमी को न्याय दिलाने के लिए केंद्र न्यायपालिका के साथ मिलकर काम करेगा।
जुलाई 2021 में, भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना ने विवाद समाधान प्रक्रिया में मध्यस्थता के लिए एक कानून की आवश्यकता को रेखांकित किया था।
भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत-सिंगापुर मध्यस्थता शिखर सम्मेलन " मध्यस्थता को मुख्यधारा में लाना: भारत और सिंगापुर से प्रतिबिंब" में अपना मुख्य भाषण दे रहे थे।
सीजेआई ने कहा था कि प्रत्येक विवाद के समाधान के लिए मध्यस्थता को एक अनिवार्य पहला कदम के रूप में निर्धारित करना मध्यस्थता को बढ़ावा देने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। शायद, इस संबंध में एक सर्वव्यापक कानून की आवश्यकता है।