'आईटी नियमों का तुरंत पालन करे', केंद्र ने ट्विटर को अंतिम नोटिस दिया; नियम नहीं मानने पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी

Update: 2021-06-05 11:00 GMT

भारत सरकार और ट्विटर के बीच जारी घमासान के बीच सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी आचार संहिता के लिए दिशा निर्देश नियम, 2021 का पालन करने के लिए माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को "अंतिम नोटिस" जारी किया है।

ट्विटर इंक, यूएसए के मिस्टर जिम बेकर को लिखे पत्र में एमईआईटीवाई ने कहा कि ट्विटर ने आज तक नियमों के तहत अनिवार्य रूप से मुख्य शिकायत अधिकारी के विवरण के बारे में सूचित नहीं किया है। इसने बताया कि रेजिडेंट शिकायत अधिकारी और नोडल अधिकारी कंपनी का कर्मचारी नहीं है।

पत्र में आगे कहा गया,

"ट्विटर इंक के कार्यालय का पता जैसा कि आपने उल्लेख किया है, भारत में एक कानूनी फर्म का है, जो नियमों के अनुसार भी नहीं है।"

सरकार ने चेतावनी देते हुए कहा कि हालांकि नियमों के अनुपालन की अंतिम तिथि 26 मई थी, लेकिन नियमों का पालन अभी तक लागू नहीं किया गया। सरकार ने कहा कि "सद्भावना के संकेत" के रूप में नियमों का तुरंत पालन करने के लिए एक अंतिम नोटिस दिया जाता है। ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के तहत मध्यस्थ के रूप में इसकी सुरक्षा वापस ले ली जाएगी।

सरकार ने आगे आगाह किया कि ट्विटर अन्य दंडात्मक परिणामों के लिए भी उत्तरदायी होगा।

पत्र में कहा गया,

"अनुपालन से इनकार ट्विटर की प्रतिबद्धता की कमी और भारत के लोगों और उसके प्लेटफॉर्म के लिए एक सुरक्षित अनुभव प्रदान करने के प्रयासों को प्रदर्शित करता है ... यह विश्वास से परे है कि ट्विटर इंक ने तंत्र बनाने से इनकार कर दिया है, जो भारत के लोगों की शिकायतों को हल करने में सक्षम होगा। प्लेटफॉर्म पर उनके मुद्दों को समय पर और पारदर्शी तरीके से और निष्पक्ष प्रक्रियाओं के माध्यम से भारत आधारित स्पष्ट रूप से पहचाने गए संसाधन हैं। इस तरह के तंत्र को सक्रिय रूप से बनाने की तो बात ही छोड़ दें, ट्विटर इंक कानून द्वारा अनिवार्य होने पर भी ऐसा करने से इनकार करने के कार्रवाई करने योग्य वर्ग में है।"

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