हाईकोर्ट ने कोलकाता में मेसी इवेंट में हुई गड़बड़ी की जांच में दखल देने से किया इनकार, कहा- SIT और जांच पैनल काम जारी रख सकते हैं
कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को 13 दिसंबर, 2025 को सॉल्ट लेक स्टेडियम में लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में हुई अफरा-तफरी से जुड़ी तीन PIL पर अंतरिम राहत देने से इनकार किया। शुभेंदु अधिकारी सहित याचिकाकर्ताओं ने टिकटों की कालाबाजारी, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और राजनीतिक संरक्षण का आरोप लगाते हुए जांच को किसी स्वतंत्र/केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की मांग की थी।
एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की बेंच ने कहा कि राज्य द्वारा नियुक्त जांच समिति प्रथम दृष्टया वैध है, यह देखते हुए कि एक गजट अधिसूचना जारी की गई और जांच आयोग अधिनियम की धारा 11 राज्य को ऐसे पैनल गठित करने का अधिकार देती है।
SIT जांच रोकने की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि जांच एक वैधानिक पुलिस कार्य है। CBI या किसी अन्य एजेंसी को ट्रांसफर केवल दुर्लभ मामलों में ही किया जाता है, जब पक्षपात या गड़बड़ी का स्पष्ट सबूत हो। बेंच ने कहा कि SIT अधिकारियों का पद उन सीनियर अधिकारियों की तुलना में कम होना, जिनकी जांच हो रही है, निष्पक्षता की कमी का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है और उसने आवश्यकता के सिद्धांत का हवाला दिया।
कोर्ट ने ACJM, बिधाननगर को आयोजक का वकालतनामा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया और हलफनामों के लिए समय सीमा तय की।
याचिकाओं पर अगली सुनवाई फरवरी, 2026 में होगी।
Case: Suvendu Adhikari and another vs. The State of West Bengal and others