कलकत्ता हाईकोर्ट ने भवानीपुर उपचुनाव में तेजी लाने के लिए चुनाव आयोग से सवाल किए, सीएम ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं चुनाव
कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनावों को प्राथमिकता देने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका में भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा दायर हलफनामे को रिकॉर्ड में लेने से इनकार कर दिया।
भवानीपुर विधानसभा सीट पर 30 सितंबर को मतदान होना है, और इस सीट पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं।
इस संबंध में चुनाव आयोग ने छह सितंबर को एक अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना में कहा गया था कि 159-भबनीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव 30 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। इसमें उपचुनाव कराने के लिए मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त विशेष अनुरोध को रेखांकित किया गया था।
मुख्य सचिव ने चुनाव आयोग को संबोधित पत्र में उल्लेख किया था कि अगर भवानीपुर में उपचुनाव तत्काल आधार पर नहीं हुए तो एक 'संवैधानिक संकट' होगा।
अदालत ने गुरुवार को चुनाव आयोग को याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए तर्कों के मद्देनजर छह सितंबर को जारी अधिसूचना की सामग्री के संबंध में एक हलफनामा दायर करने की अनुमति दी थी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने शुक्रवार को गलत प्रारूप में हलफनामा दाखिल करने के लिए चुनाव आयोग की जमकर खिंचाई की और यह भी कहा कि हलफनामे में उठाए गए मुद्दों से संबंधित कोई विशेष तथ्य नहीं थे।
एसीजे बिंदल ने टिप्पणी की,
"हलफनामे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है, इसे किसने दायर किया? हम इसे रिकॉर्ड में नहीं ले सकते।"
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास रंजन भट्टाचार्य ने भी पीठ के समक्ष दलील दी कि इस तरह के हलफनामे को रिकॉर्ड में नहीं लिया जाना चाहिए। साथ ही अदालत को बताया कि हलफनामे में महत्वपूर्ण बातों की पुष्टि नहीं की गई है।
वरिष्ठ वकील भट्टाचार्य ने आगे टिप्पणी की,
"क्या इस तरह का हलफनामा सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकरण को प्रस्तुत करना चाहिए?"
चुनाव आयोग की ओर से पेश अधिवक्ता दिपायन चौधरी और सिद्धांत कुमार ने दलील दी कि हलफनामा 'बड़ी जल्दबाजी' में तैयार किया गया था और इसमें त्रुटियां थीं।
इसी के तहत नया हलफनामा दाखिल करने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी गई थी।
हालांकि, बेंच ने यह कहते हुए अनुरोध को मानने से इनकार कर दिया कि वह अब किसी भी दलील को रिकॉर्ड पर लेने का इच्छुक नहीं है, क्योंकि दलीलों की सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी है।
चुनाव आयोग को संबोधित करते हुए एसीजे बिंदल ने टिप्पणी की,
"पर्याप्त अवसर दिया गया है। आप इसे बहुत असावधानी से ले रहे हैं।"
पीठ ने आगे बताया कि हलफनामे में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि क्या चुनाव आयोग के पास मुख्य सचिव द्वारा दिए गए एक प्रतिनिधित्व के आधार पर कार्य करने की शक्ति है, जिसमें कहा गया है कि भवानीपुर के उपचुनाव होने पर एक 'संवैधानिक संकट' होगा। विधानसभा क्षेत्र आयोजित नहीं किया जाता है।
एसीजे बिंदल ने पूछताछ की,
"मुख्य सचिव को यह कहने में सक्षम होने की क्या भूमिका है कि अगर मुख्यमंत्री छह महीने के भीतर नहीं चुनी गई तो संवैधानिक संकट होगा?"
इस पर, अधिवक्ता सिद्धांत कुमार ने प्रस्तुत किया कि विभिन्न राजनीतिक दलों और संवैधानिक गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर चुनाव आयोग की 'निरंतर प्रथा' मौजूद है।
उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इस संबंध में लगभग 30 वर्षों का संवैधानिक सम्मेलन मौजूद है।
उन्होंने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 151ए की धारा का भी उल्लेख किया जो आयोग को चुनाव कार्यक्रम तय करने की पूर्ण स्वतंत्रता देता है।
अधिवक्ता सिद्धांत कुमार ने आगे तर्क दिया,
"अतीत में राज्यपाल जैसे विभिन्न व्यक्तियों ने चुनाव आयोग को अभ्यावेदन दिया है।"
इस पर एसीजे बिंदल ने निराशा के साथ टिप्पणी की,
"अब आप राज्यपाल की तुलना मुख्य सचिव से करेंगे?"
अधिवक्ता सिद्धांत कुमार ने आगे बताया,
"हमने मुख्य सचिव द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर कार्रवाई की। हमने इसे संवैधानिक संकट नहीं माना। हमने संवैधानिक आवश्यकता शब्द का इस्तेमाल किया है।"
उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग की कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 164 (4) के अनुसार स्थापित संवैधानिक परंपरा के अनुरूप है।
एसीजे बिंदल ने आगे टिप्पणी की,
"जब अन्य विधानसभा क्षेत्रों की बात आती है तो संवैधानिक अनिवार्यता नहीं थी? आपने केवल एक निर्वाचन क्षेत्र का चयन क्यों किया?"
एसीजे बिंदल ने आगे कहा कि उप-चुनाव कराने के लिए 'कुछ करोड़' की आवश्यकता होती है और इस प्रकार सवाल किया जाता है कि इस तरह की लागत सरकारी खजाने से क्यों वहन की जानी चाहिए।
एसीजे बिंदल ने आगे टिप्पणी की,
"चुनाव के बाद कोई इस्तीफा देता है और चुनाव लड़ने के लिए किसी और के लिए सीट खाली कर देता है। जनता इसकी लागत क्यों उठाएगी?"
यह ध्यान दिया जा सकता है कि 2021 के विधानसभा चुनावों के दौरान नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा था। अब उनके विधानसभा के लिए आसानी से चुने जाने के लिए टीएमसी विधायक सोवंदेब चट्टोपाध्याय ने भवानीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफे दे दिया था। अब भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव की आवश्यकता है।
इसके अलावा, वरिष्ठ अधिवक्ता बिकाश रंजन भट्टाचार्य ने प्रस्तुत किया कि चुनाव आयोग के पास संविधान के अनुच्छेद 164 (4) के तहत ऐसी किसी भी 'संवैधानिक आवश्यकता' पर ध्यान देने की शक्ति नहीं है।
उन्होंने बीआर कपूर बनाम तमिलनाडु राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 164 (4) एक मंत्री के रूप में गैर-विधायक की नियुक्ति छोटी अवधि के लिए शक्ति का स्रोत या एक सक्षम प्रावधान नहीं है। ।
तदनुसार, बेंच ने इस मुद्दे पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया कि क्या चुनाव आयोग किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव चुनावों में तेजी लाने के लिए मुख्य सचिव द्वारा दिए गए प्रतिनिधित्व पर कार्रवाई कर सकता है।
हालांकि, खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि वह इस मामले को किसी अन्य तारीख पर सूचीबद्ध करेगी ताकि प्रस्तुतियाँ सुनने के लिए कि क्या किसी विशेष राजनीतिक नेता के जानबूझकर इस्तीफे के बाद उप-चुनाव कराने के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग किया जा सकता है।
केस शीर्षक: सायन बनर्जी बनाम भारत का चुनाव आयोग और अन्य