मारवाड़ी समुदाय के खिलाफ टिप्पणी मामले में अर्नब गोस्वामी को राहत

Update: 2025-04-09 12:13 GMT
मारवाड़ी समुदाय के खिलाफ टिप्पणी मामले में अर्नब गोस्वामी को राहत

कलकत्ता हाईकोर्ट ने रिपब्लिक टीवी और इसके प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कार्यवाही खारिज की। यह कार्यवाही लाइव शो के दौरान पैनलिस्ट द्वारा मारवाड़ी समुदाय को निशाना बनाकर की गई कथित घृणित और कट्टर टिप्पणियों के लिए की गई थी।

शो में गेस्ट के रूप में शामिल सुभोजित घोष ने मारवाड़ी समुदाय पर जातिगत आक्षेप लगाए और मास्क की कालाबाजारी सहित कालाबाजारी में कथित रूप से शामिल होने का आरोप लगाया।

जस्टिस शम्पा दत्त (पॉल) ने गोस्वामी के वकील द्वारा यह बताए जाने पर मामला खारिज कर दिया कि इस तरह की टिप्पणी करने वाले पैनलिस्ट को गोस्वामी और अन्य प्रतिभागियों ने तुरंत ही दूर कर दिया था और इस विषय पर आगे कोई चर्चा भी नहीं हुई।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि घटना के बाद और भारतवर्षीय मारवाड़ी समाज के प्रतिनिधित्व पर उन्होंने भी टिप्पणियों से खुद को दूर करते हुए सार्वजनिक बयान जारी किया। यह माना गया कि याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि टिप्पणियां दो समूहों के बीच तनाव को भड़का सकती हैं।

कहा गया,

"वर्तमान मामले में ऐसा कोई तत्व नहीं है, क्योंकि कोई भी दो समूह इसमें शामिल नहीं हैं।"

अदालत ने मामला रद्द करते हुए टिप्पणी की,

"इसलिए दुश्मनी को बढ़ावा देने का सवाल ही नहीं उठता। इस मामले में दिया गया बयान लाइव टेलीकास्ट के दौरान एक व्यक्तिगत राय/विचार था। यह पैनलिस्ट द्वारा दिया गया, जिसके पास ऐसा बयान देने के लिए याचिकाकर्ताओं की प्रथम दृष्टया स्वीकृति नहीं थी।"

केस टाइटल: अर्नब गोस्वामी और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य।

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