कलकत्ता हाईकोर्ट ने आवासीय परिसर में औद्योगिक इकाई को बंद करने का आदेश

Update: 2021-06-28 11:56 GMT

कलकत्ता हाईकोर्ट गुरुवार को एक औद्योगिक इकाई के कामकाज के कारण उनके आवासीय परिसर की शांति और सुरक्षा खतरे को लेकर चिंता जताने वाले कुछ संबंधित निवासियों के बचाव में आया।

याचिकाकर्ता की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा,

"मैं इस मामले के बारे में प्रथम दृष्टया संतुष्ट हूं, क्योंकि एक याचिकाकर्ता बिना किसी कारण के इस अदालत में आवासीय क्षेत्र में प्रदूषण का आरोप लगाते हुए नहीं आएगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और कोलकाता नगर निगम को दिनांक 20.1.2021 का एक अभ्यावेदन भी है। औद्योगिक इकाई की कुछ तस्वीरें भी रिट आवेदन के साथ संलग्न की गई हैं।"

तदनुसार, आदेश दिनांक 24.06.21 द्वारा कोलकाता नगर निगम को आवासीय परिसर में औद्योगिक इकाई को तुरंत बंद करने और उसके द्वारा जारी किए गए किसी भी व्यापार लाइसेंस को रद्द करने का निर्देश दिया गया था।

इसके अलावा, अदालत ने स्थानीय पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मियों को औद्योगिक इकाई को बंद करने में कोलकाता नगर निगम को हर संभव सहायता देने का भी आदेश दिया। संबंधित औद्योगिक इकाई के मालिक को उक्त परिसर से सभी औद्योगिक सिलेंडरों को हटाने के लिए निर्देशित किया गया था। साथ ही उसकी विफलता पर पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि सिलेंडरों को हटाकर उन्हें किसी भी उपयुक्त स्थान पर रखा जाए, जिसके लिए संबंधित मालिक द्वारा सभी भंडारण शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

सुनवाई की अगली तारीख यानी 25.06.21 को कोर्ट ने कोलकाता नगर निगम द्वारा दायर रिपोर्ट के माध्यम से विकास से अवगत कराया कि मेडिकल गैस की बिक्री के लिए 'जयश्री एंटरप्राइज' नामक औद्योगिक इकाई को उसके द्वारा जारी व्यापार लाइसेंस विधिवत निरस्त कर दिया गया था। उपद्रव की इसी तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कोलकाता नगर निगम को संबंधित आवासीय परिसर में औद्योगिक इकाइयों के संचालन के लिए कोई और व्यापार लाइसेंस जारी नहीं करने का निर्देश दिया।

पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष को भी यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि कोई भी निर्माण कार्य न किया जाए जिसके लिए उक्त आवासीय क्षेत्र की शांति भंग हो।

केस शीर्षक: गौतम साहा और अन्य बनाम कोलकाता नगर निगम और अन्य।

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