कलकत्ता हाईकोर्ट ने "आधारहीन आशंका" पर स्मार्ट-बिजली मीटर के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज की

Update: 2023-06-21 04:42 GMT

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को स्पॉट बिलिंग मीटर रीडर वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से दायर उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें स्मार्ट-बिलिंग बिजली मीटर लगाने के खिलाफ निर्देश देने की मांग की गई थी। उक्त याचिका इस आशंका पर दायर की गई थी कि स्मार्ट मीटर हजारों मीटर-रीडर की नौकरियों को खतरे में डाल देंगे।

जबकि याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया कि तकनीक का विरोध नहीं किया जाना चाहिए, उन्होंने चिंता व्यक्त की कि मीटर-रीडिंग में तकनीक के व्यापक पैमाने पर उपयोग से अधिकांश मैनुअल मीटर-रीडर अप्रासंगिक हो जाएंगे, जिससे उनका जीवन और आजीविका प्रभावित होगी।

चीफ जस्टिस शिवगणमन और जस्टिस अजय कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने हालांकि याचिकाकर्ताओं को आश्वासन दिया कि मानव सेवा से दूर नहीं किया जा सकता।

खंडपीठ ने कहा,

"यहां तक ​​कि अगर यह स्मार्ट-मीटर है तो यह आपके कार्यालय तक नहीं चलकर जा सकता और कह सकता है कि यह रीडिंग है ... फिर भी लोगों की आवश्यकता है। स्मार्ट मीटर का मतलब केवल बेहतर रिकॉर्डिंग डिवाइस, चोरी-प्रूफ के लिए अधिक सटीक है ... यह सब एक आशंका है ।”

याचिकाकर्ता द्वारा आगे यह तर्क दिए जाने पर कि उनकी आशंका इस तथ्य में निहित है कि स्मार्ट मीटर रीडिंग की स्व-रिपोर्ट करने में सक्षम होंगे और अब किसी को भी फिजिकल रूप से मीटर-रीडिंग लेने की आवश्यकता नहीं होगी, जस्टिस शिवगणमन ने कहा,

"नहीं नहीं ... चेन्नई में मेरे घर में लगभग 11 साल से स्मार्ट मीटर लगा हुआ है...लेकिन हर बार मीटर-रीडर होता है। इसके लिए रीडिंग लेने वाले व्यक्ति अपने उपकरणों के साथ आता है... वे आपको [इसे स्वयं प्रशासित करने] नहीं देंगे।”

जनहित याचिका खारिज करते हुए पीठ ने कहा,

"हमारा विचार है कि इस तरह की आशंका बिल्कुल निराधार है। याचिकाकर्ता द्वारा यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं पेश की गई कि मीटर-रीडर की नौकरी स्मार्ट-मीटर द्वारा अप्रासंगिक हो जाएगी।

रिट याचिका खारिज करने के बाद भी कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को किसी भी उचित फोरम से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी, अगर उनके अपने अधिकार किसी भी तरह से प्रभावित हो रहे हैं।

कोरम: चीफ जस्टिस शिवगणमन और जस्टिस अजय कुमार गुप्ता

केस टाइटल: स्पॉट बिलिंग मीटर रीडर वेलफेयर एसोसिएशन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य व अन्य

साइटेशन: लाइवलॉ (कैल) 166/2023 

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