Breaking: ED मामले में 20 मई तक बढ़ी सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत

Update: 2024-05-07 09:58 GMT

दिल्ली की एक अदालत ने शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत मंगलवार को 20 मई तक बढ़ा दी।

राउज़ एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने ED मामले में उनकी न्यायिक हिरासत की समाप्ति पर आदेश पारित किया।

इस बीच, केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के मुद्दे पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 21 मार्च की रात गिरफ्तार किया था।

10 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ED पर्याप्त सामग्री, अनुमोदकों और आप के अपने उम्मीदवार के बयान पेश करने में सक्षम है, जिसमें कहा गया कि केजरीवाल को गोवा चुनाव के लिए पैसे दिए गए।

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की पीठ के उक्त आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका पर सुनवाई कर रहा है।

ED मामले में AAP नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह भी आरोपी हैं। सिसौदिया अभी भी जेल में हैं, जबकि सिंह को हाल ही में ED द्वारा दी गई रियायत के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी।

ED ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले के "किंगपिन" हैं और 100 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध आय के उपयोग में सीधे तौर पर शामिल हैं।

ED का मामला है कि कुछ निजी कंपनियों को थोक व्यापार में 12 प्रतिशत का लाभ देने की साजिश के तहत उत्पाद शुल्क नीति लागू की गई थी। हालांकि मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठकों के मिनटों में ऐसी शर्त का उल्लेख नहीं किया गया।

केंद्रीय एजेंसी ने यह भी दावा किया कि थोक विक्रेताओं को असाधारण लाभ मार्जिन देने के लिए विजय नायर और साउथ ग्रुप के साथ अन्य व्यक्तियों द्वारा साजिश रची गई।

एजेंसी के मुताबिक, नायर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसौदिया की ओर से काम कर रहे थे।

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