बीजेपी विधायक मदल विरुपक्षप्पा ने रिश्वत मामले में अग्रिम जमानत के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया

Update: 2023-03-06 16:03 GMT

रिश्वत मामले में कथित रूप से आरोपी भाजपा नेता मदल विरुपक्षप्पा ने अग्रिम जमानत के लिए सोमवार को कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

जस्टिस के नटराजन की एकल न्यायाधीश की पीठ मंगलवार को विधायक की याचिका पर सुनवाई कर सकती है।

मामले में कथित तौर पर लोकायुक्त पुलिस के समक्ष एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि विरुपक्षप्पा ने कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड में कुछ निविदाओं को संसाधित करने के लिए अवैध संतुष्टि की मांग की थी, जिसके विरुपक्षप्पा अध्यक्ष थे।

एडवोकेट संदीप पाटिल और एडवोकेट स्वामिनी जी मोहनंबल के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि निविदा आवंटित करने या खरीद आदेश जारी करने में याचिकाकर्ता की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है।

आवेदन में कहा गया है,

“याचिकाकर्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 (ए) और (बी), 7 (ए) 8, 9 और 10 के तहत अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। उक्त अपराधों को बनाने के लिए कोई भी सामग्री शिकायत में मौजूद नहीं है और इस तरह शिकायत दर्ज करने और एफआईआर दर्ज करने की पूरी कवायद पूरी तरह से अवैध और दुर्भावनापूर्ण है, याचिकाकर्ता को परेशान करने के इरादे से की गई है।" .

विरुपाक्षप्पा के बेटे के अलावा अन्य लोगों के खिलाफ प्री-ट्रैप कार्यवाही और ट्रैप कार्यवाही की गई। बेटे को 40 लाख रुपये का घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। बाद में, यह दावा किया गया कि लोकायुक्त ने विधायक के बेटे वी प्रशांत मदल से पिछले सप्ताह आठ करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की थी।

याचिका में कहा गया है,

"मौजूदा मामले में शिकायत और प्राथमिकी में कहीं भी याचिकाकर्ता के खिलाफ कथित अवैध रिश्वत लेने का कोई विशेष आरोप नहीं है। अवैध या भ्रष्ट साधनों या आधिकारिक कार्य के दुरुपयोग को दिखाने के लिए किसी सामग्री के अभाव में अभियुक्त संख्या दो से केवल धन की वसूली, पीसी एक्ट, 1988 के कथित अपराधों के तहत कार्यवाही दर्ज करने और सुनवाई के लिए पर्याप्त कारण नहीं होगी। इसलिए याचिकाकर्ता अग्रिम जमानत पर रिहा होने के लिए उत्तरदायी है।”

इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता प्रतिष्ठ‌ित व्यक्ति है, समाज में उसकी साख है, इसलिए उसके न्याय से भागने की कोई आशंका नहीं हो सकती है।

केस टाइटल: के मदल विरुपाक्षप्पा और कर्नाटक राज्य

केस नंबर : क्रिमिनल पिटीशन नंबर 1976/2023

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