बीरभूम नरसंहार- 'दो सप्ताह के भीतर चार्जशीट दाखिल होने की संभावना': सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट को सूचित किया, स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया

Update: 2022-06-07 08:50 GMT

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुई हिंसा के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर दूसरी स्टेटस रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया, जिसमें अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के स्थानीय नेता भादु शेख हत्या के प्रतिशोध में कथित रूप से दस लोग मारे गए थे।

सीबीआई ने टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या की जांच के संबंध में अपनी पहली स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल की।

कोर्ट ने 25 मार्च, 2022 के आदेश में हिंसा की घटना की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। इसके बाद, 8 अप्रैल, 2022 को, कोर्ट ने सीबीआई को टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या की जांच करने का भी निर्देश दिया था, यह मानते हुए कि रिकॉर्ड पर सामग्री प्रथम दृष्टया बताती है कि दोनों घटनाओं के बीच घनिष्ठ संबंध हैं।

सीबीआई के वकील ने चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की पीठ को अवगत कराया कि जांच में पर्याप्त प्रगति हुई है और आरोप पत्र 2 सप्ताह के भीतर दायर किए जाने की संभावना है।

इन सबमिशन को रिकॉर्ड करते हुए कोर्ट ने सुनवाई 13 जून तक के लिए स्थगित कर दी।

संबंधित विकास में, बेंच ने मंगलवार को राज्य सरकार के साथ-साथ सीबीआई से भी हिंसा की घटना की जांच के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पांच सदस्यीय फेक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन के खिलाफ एक याचिका पर जवाब मांगा। याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि चूंकि सीबीआई पहले से ही इस घटना की जांच कर रही है, इसलिए भाजपा की फेक्ट फाइंडिंग कमेटी द्वारा किसी 'समानांतर जांच' की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे समग्र जांच की प्रगति में देरी हो सकती है।

पूरा मामला

सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के पंचायत नेता भादू शेख की कथित हत्या के बाद बीरभूम के बोगटुई गांव में हिंसा हुई। 21 मार्च को बदमाशों द्वारा कथित तौर पर उन पर बम फेंकने के बाद उनकी मौत हो गई थी।

घंटों बाद, हिंसा भड़क उठी और शेख की हत्या के आरोपी पुरुषों के दो लोगों सहित कई घरों पर कथित रूप से हमला किया गया और आग लगा दी गई, जिसमें महिलाओं और बच्चों सहित आठ लोगों की मौत हो गई।

पुलिस ने बोगतुई गांव में जले हुए घरों से मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों के आठ जले हुए शव बरामद किए। तीन घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस नरसंहार में 25 प्रतिशत झुलसी एक महिला ने रविवार को दम तोड़ दिया। फिलहाल मरने वालों की संख्या दस है।

हिंसा का संज्ञान लेते हुए, राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (CID), ज्ञानवंत सिंह की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया था। हालांकि, बाद में, कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गुरुवार को मामले का स्वत: संज्ञान लिया और मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, पश्चिम बंगाल को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर मामले में गांव में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम और राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई कोई राहत या पुनर्वास की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

अदालत ने पिछले महीने सूरी में प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, बीरभूम द्वारा दो नाबालिग आरोपी व्यक्तियों को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग वाली एक प्रार्थना को खारिज कर दिया था, क्योंकि पीड़ित पक्षों के पास पुनर्विचार याचिका दायर करने का उपाय है। हाईकोर्ट द्वारा किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2015 अधिनियम) की धारा 102 के तहत जमानत रद्द करने की ऐसी याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है।

केस टाइटल: कोर्ट ऑन इट्स मोशन इन री: द क्रूर इंसीडेंट ऑफ बोगटुई गांव, रामपुरहाट, बीरभूम

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