स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बिभव कुमार की गिरफ्तारी बरकरार रखी

Update: 2024-08-02 11:10 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की कथित सांसद स्वाति मालीवाल हमला मामले में मुख्यमंत्री के करीबी सहयोगी बिभव कुमार की गिरफ्तारी को शुक्रवार को बरकरार रखा।

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कुमार की याचिका खारिज कर दी।

कुमार को निचली अदालत ने दो बार जमानत देने से इनकार कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले महीने उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी और कहा था कि दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी अवैध है और सीआरपीसी की धारा 41 A का घोर उल्लंघन है।

कुमार ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि उनकी गिरफ्तारी अर्नेश कुमार बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन है। बिहार राज्य और अमनदीप सिंह जौहर बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य। इसके अलावा, कुमार ने अपनी "अवैध गिरफ्तारी" के लिए मुआवजे की मांग की है।

उन्होंने अर्नेश कुमार बनाम भारत संघ मामले में निर्धारित कानून के संदर्भ में विभागीय कार्रवाई की भी मांग की थी। दोषी अधिकारियों के विरुद्ध बिहार राज्य सरकार के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है जो उसकी गिरफ्तारी के निर्णय में शामिल थे।

आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की लिखित शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि कुमार जांच के दौरान हमेशा असहयोगी रहे और सवालों के गोलमोल जवाब दिए।

यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने जानबूझकर अपने मोबाइल फोन के पासवर्ड का खुलासा नहीं किया, जो सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच में महत्वपूर्ण सूचना है।

मालीवाल ने आरोप लगाया कि कुमार ने उनके साथ उस समय मारपीट की जब वह 13 मई को केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गई थी।

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