इलेक्ट्रोल बॉन्ड मामले में वित्त मंत्री पर ED के जरिए जबरदस्ती वसूली के लिए एफआईआर
बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट अदालत ने शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेताओं के खिलाफ ED के जरिए जबरन वसूली का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत भेजी। आदर्श अय्यर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।
शिकायत में आरोप लगाया गया कि निर्मला सीतारमण ने चुनावी बॉन्ड की आड़ में 8000 करोड़ रुपये से ज्यादा की वसूली की और 8000 करोड़ रुपये से ज्यादा का फायदा उठाया। शिकायत में BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा, BJP कर्नाटक अध्यक्ष नलीन कुमार कटील, BJP कर्नाटक के पूर्व उपाध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र को भी आरोपी बनाया गया।
अपने आदेश में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कहा,
"कार्यालय शिकायत और संबंधित कागजात उक्त पुलिस स्टेशन को भेजे। एफआईआर का इंतजार करें, 10.10.2024 को कॉल करें।"
अय्यर द्वारा दर्ज की गई शिकायत के अनुसार, यह आरोप लगाया गया कि सीतारमण ने विभिन्न कॉरपोरेट्स, उनके CEO, MD आदि के यहां छापे, जब्ती और गिरफ्तारी करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को लगाया।
छापे के डर से कई कॉर्पोरेट और धनकुबेरों को कई करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए मजबूर किया गया, जिसे आरोपी नंबर 3 (BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा) और 4 (कर्नाटक BJP के अध्यक्ष नलीन कुमार कटील) ने भुनाया।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि चुनावी बॉन्ड की आड़ में पूरा जबरन वसूली का धंधा विभिन्न स्तरों पर BJP के अधिकारियों की मिलीभगत से चलाया जा रहा है।
शिकायत में कुछ कंपनियों के नाम भी दिए गए , जिन्हें कथित तौर पर चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए बहलाया-फुसलाया गया था।
इसके अलावा, यह भी कहा गया कि शिकायतकर्ता ने 30.03.2024 को तिलकनगर थाने के एसएचओ के समक्ष लिखित रूप में विस्तृत रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहां तक कि डीसीपी बेंगलुरु साउथ ईस्ट ने भी कोई कार्रवाई नहीं की।
इसलिए शिकायतकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि शिकायत को तिलकनगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ को भेजा जाए और निर्देश दिया जाए कि वह धारा 384, 120बी आर/डब्ल्यू 34 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए धारा 156(3)सीआरपीसी के तहत जांच और रिपोर्ट करने के लिए एफआईआर दर्ज करें।
केस टाइटल: आदर्श आर अय्यर और निर्मला सीतारमण और अन्य