बेंगलुरु कोर्ट ने बीजेपी विधायक संजीव मतंदूर की 'मॉर्फ्ड' तस्वीरों को प्रकाशित करने से मीडिया को रोका
बेंगलुरु की एक सिटी सिविल कोर्ट ने राज्य में विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा नेता संजीव मतंदूर की कथित 'मोर्फ्ड' तस्वीरों को प्रकाशित करने से मीडिया को रोक दिया है। कोर्ट ने इस संबंध में एक पक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित किया है।
विधायक ने यह कहते हुए मुकदमा दायर किया था कि चुनाव नजदीक है और उनकी पार्टी पुत्तूर विधायक निर्वाचन क्षेत्र से उन्हें उम्मीदवार बनाने की घोषणा करने वाली है। हालांकि, कुछ बदमाशों ने उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से कुछ अजनबी महिलाओं के साथ उनकी तस्वीर को मॉर्फ्ड कर डिजिटल मीडिया में शेयर करना शुरू कर दिया है।
मतंदूर ने कहा कि अगर उक्त कृत्य किया जाता है तो इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान होगा, जिसकी भरपाई किसी भी तरह से नहीं की जा सकती है, क्योंकि राजनेता चुनाव में अपनी प्रतिष्ठा और चरित्र पर संपत्ति के रूप में भरोसा करते हैं।
अदालत ने दिए गए बयान पर विचार करने के बाद कहा कि यदि वादी की उपरोक्त प्रस्तुतियों पर विचार किया जाए तो इस अदालत का मत है कि यदि प्रतिवादी मीडिया असत्यापित जानकारी के आधार पर बदमाशों से प्राप्त मॉर्फ्ड तस्वीरों को प्रकाशित कारने के लिए आगे बढ़ेगा तो ऐसे कार्य से वादी के चरित्र और प्रतिष्ठा को संभावित अपूरणीय क्षति की किसी भी तरीके से भरपाई नहीं हो पाएगी।
कोर्ट ने इस प्रकार अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश पारित किया, जिसमें प्रतिवादियों को भाजपा नेता के संबंध में किसी भी समाचार को प्रसारित करने या प्रसारित करने या मुद्रित करने से रोक दिया गया और गुण-दोष के आधार पर निस्तारण तक लाइव चित्र, स्टिल इमेज और दृश्य जो प्रकृति में मानहानिकारक हैं, दिखाए गए।
मामला 26 जून को पोस्ट किया गया है।
केस टाइटल: संजीव मतंदूर और बीटीवी न्यूज और अन्य
केस नंबर: ओएस 2360/2023