बेंगलुरु कोर्ट ने शुक्रवार (10 जुलाई) को एक्टर प्रकाश राज को ज़मानत दी। उन पर आरोप था कि उनके पास कर्नाटक समेत चार राज्यों में कई वोटर ID कार्ड हैं।
48वें ACJM ज्योति शांतप्पा काले ने ज़मानत अर्ज़ी मंज़ूर की, लेकिन शर्त रखी कि एक्टर को 4,000 रुपये की नकद ज़मानत राशि जमा करनी होगी।
यह मामला वकील के. दिलीप कुमार की एक निजी शिकायत से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि एक्टर के पास कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना में वोटर ID कार्ड हैं, जो 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' (Representation of the People Act, 1951) का उल्लंघन है।
इससे पहले, ट्रायल कोर्ट ने 12 जून को एक्टर के ख़िलाफ़ ग़ैर-ज़मानती वारंट (NBW) जारी किया था। यह इस मामले की कार्यवाही में जारी किया गया तीसरा वारंट था।
अदालत ने शुरू में फरवरी 2026 में एक्टर को समन जारी किया। जब वह पेश नहीं हुए तो मामले की सुनवाई अप्रैल के लिए तय की गई और दोबारा NBW जारी किया गया। जून में तीसरा NBW जारी हुआ, जिसके बाद एक्टर ने अदालत से राहत की मांग की।
शिकायत में कहा गया कि कई राज्यों में वोटर ID रखना चुनावी कानूनों का उल्लंघन है। कानून के मुताबिक, कोई व्यक्ति वोटर के तौर पर सिर्फ़ उसी निर्वाचन क्षेत्र में रजिस्टर हो सकता है, जहाँ वह आम तौर पर रहता है।
Case Title: K. Dilip Kumar v. Prakash Raj