बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने वकीलों के भविष्य के नामांकन के लिए दिल्ली या एनसीआर के पते वाले आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र को दाखिल करना अनिवार्य कर दिया है।

लॉयर्य बॉडी ने जारी नोटिस में कहा कि जो लॉ ग्रेजुएट नामांकन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें नामांकन आवेदन के साथ अपने आधार कार्ड और दिल्ली या एनसीआर के पते वाला मतदाता पहचान पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी।

नोटिस में कहा गया है, "अब से दिल्ली/एनसीआर के पते वाले वाला आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड की कॉपी के बिना कोई नामांकन नहीं किया जाएगा।"

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