कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य में COVID-19 की स्थिति को देखते हुए अंतरिम आदेशों की अवधि 31 जनवरी तक बढ़ाने का आदेश दिया

Update: 2021-01-09 04:00 GMT

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट, सभी जिला न्यायालयों, सिविल न्यायालयों, परिवार न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, औद्योगिक न्यायाधिकरणों और राज्य के अन्य सभी न्यायाधिकरणों द्वारा पारित अंतरिम आदेशों को परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 4 के तहत 31 जनवरी तक बढ़ा दिया है।

मुख्य न्यायाधीश अभय ओका के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने कहा,

"पिछला विस्तार 26 नवंबर 2020 को किया गया था। इसके बाद राज्य में COVID​​-19 के पॉजिटिव मामलों की संख्या के मामले में स्थिति में काफी सुधार हुआ है। कोर्ट कॉम्प्लेक्स में वादियों का प्रवेश, न्यायालयों के कामकाज में सामान्य स्थिति को भी काफी हद तक बहाल किया गया है। पिछले एक महीने के दौरान कर्नाटक राज्य में हर रोज रिपोर्ट की गई COVID​​-19 के पॉजिटिव मामलों की प्रवृत्ति को देखते हुए यह उचित होगा यदि हम इस महीने के अंत तक अंतिम समय के लिए अंतरिम आदेशों का विस्तार करें।"

आदेश में कहा गया है,

"अगर COVID-19 के पॉजिटिव मामलों की संख्या हर रोज कम होती जाती है, तो अंतरिम आदेश निकालने के साथ-साथ सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 4 के तहत बंद करने के आदेश के लिए कोई कारण नहीं होगा। "

अदालत ने तदनुसार निम्नलिखित अंतरिम आदेश जारी किया,

(i) कर्नाटक हाईकोर्ट, सभी जिला न्यायालयों, सिविल न्यायालयों, परिवार न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, औद्योगिक न्यायाधिकरणों और अन्य सभी न्यायाधिकरणों द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेश, जिनके ऊपर इस न्यायालय के पास अधीक्षण की शक्ति है, जो समाप्त होने के कारण हैं, जिसके चलते आज से एक महीने की अवधि के लिए काम करना जारी रखेगा। हालांकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि जो अंतरिम आदेश सीमित अवधि के नहीं हैं और जब तक आगे के आदेश अप्रभावित रहेंगे, तब तक वह काम करते रहेंगे।

(ii) यदि राज्य में आपराधिक न्यायालयों ने सीमित अवधि के लिए जमानत आदेश या अग्रिम जमानत दी है, जो आज से एक महीने में समाप्त होने की संभावना है, तो उक्त आदेश आज से एक महीने की अवधि के लिए विस्तारित होंगे।

(iii) यदि हाईकोर्ट, जिला या सिविल न्यायालयों द्वारा बेदखली या विध्वंस के कोई भी आदेश पहले ही पारित कर दिए जाते हैं, तो उन पर आज से एक महीने की अवधि के लिए रोक रहेगी।

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