क्रूज शिप ड्रग केस में क्लीन चिट पाने वाले शाहरुख खाने के बेटे आर्यन खान ने पासपोर्ट वापस पाने के लिए मुंबई कोर्ट का रुख किया
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के विशेष जांच दल द्वारा क्रूज शिप ड्रग केस में उसके खिलाफ आरोप हटाने के लगभग एक महीने बाद अपना पासपोर्ट वापस पाने के लिए विशेष एनसीबी अदालत का दरवाजा खटखटाया।
गौरतलब है कि 24 वर्षीय आर्यन खान ने अपने जमानत बांड को रद्द करने और मामले से बरी करने के औपचारिक आदेश की भी मांग की।
खान की याचिका मुख्य रूप से इस आधार पर दायर की गई है कि उसके और पांच अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है।
विशेष एनडीपीएस न्यायाधीश वीवी पाटिल ने गुरुवार को एनसीबी को याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को 13 जुलाई को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।
पृष्ठभूमि
एनसीबी एसआईटी ने पिछले महीने अपने चार्जशीट में आर्यन खान, अविन साहू, गोपाल आनंद, समीर सहगल, भास्कर अरोड़ा और मानव सिंघल को क्लीन चिट दे दी थी।
एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की विभिन्न धाराओं के तहत 20 आरोपियों में से 14 को आरोपी बनाया गया था। बीस आरोपियों में आर्यन खान के दोस्त अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा), गेस्ट विक्रांत छोकर, मोहक जायसवाल, इश्मीत सिंह चड्ढा, गोमित चोपड़ा, नूपुर सतीजा, कथित आपूर्तिकर्ता अब्दुल कादर शेख, श्रेयस नायर, गेस्ट मनीष राजगरिया, आचित कुमार, आपूर्तिकर्ता चिनेदु इग्वे, शिवराज हरिजन और ओकोरो उज़ोमा शामिल थे।
एनसीबी ने तीन अक्टूबर, 2021 को आर्यन खान को कई अन्य लोगों के साथ कथित ड्रग बस्ट के बाद गिरफ्तार किया, जहां कॉर्डेलिया क्रूज शिप डॉक किया गया था। हालांकि खान से कुछ भी बरामद नहीं हुआ था। उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट से कथित तौर पर 6 ग्राम चरस बरामद किया गया था। वहीं पांच ग्राम हशीश कथित तौर पर मुनमुन धमेचा से मिली थी।
उक्त आरोपियों पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 8 (सी), 20 (बी), 27, 28, 29 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, सभी आरोपियों को महीने के अंत तक जमानत मिल गई थी।