अनुच्छेद 22(5) | बंदी की ओर से पेश प्रतिनिधित्व पर त्वरित विचार होना चाहिए: जेकेएल हाईकोर्ट
जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत एक निवारक निरोध आदेश को रद्द करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 22 (5) में "जितनी जल्दी हो सके" शब्द स्पष्ट रूप से संविधान निर्माताओं की चिंता को दर्शाता है कि बंदी की ओर से किए गए प्रतिनिधित्व पर अत्यावश्यकता की भावना के साथ विचार किया जाना चाहिए और बिना किसी परिहार्य विलंब के निस्तारित किया जाना चाहिए।
जस्टिस विनोद चटर्जी कौल ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को निस्तारित करते हुए यह टिप्पणी की।
बंदी ने जिला मजिस्ट्रेट अनंतनाग की ओर से दिए गए हिरासत के आदेश को चुनौती दी थी। जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में राज्य की सुरक्षा के लिए उसके निवारक हिरासत का आवश्यक बताया था।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के पिता की ओर से रिहाई के लिए एक प्रतिनिधित्व किया गया था, फिर भी उस पर प्रतिवादियों ने न तो विचार किया, न ही निर्णय लिया और न ही हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड के समक्ष पेश किया गया ताकि उसे अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जा सके, ताकि वह बोर्ड के सदस्यों को समझा सके कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति निर्दोष है और उसकी नजरबंदी का आदेश रद्द किया जाना चाहिए और उसे रिहा किया जाना चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादियों की दलीलों के साथ-साथ डिटेंशन रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति की ओर से प्रस्तुत रिप्रेजेंटेशन पर उत्तरदाताओं ने विचार नहीं किया है।
अदालत ने कहा,
"बेशक, हिरासत के खिलाफ 26.04.2022 को डिटेनिंग अथॉरिटी के समक्ष एक अभ्यावेदन दायर किया गया था और उस पर आज तक विचार नहीं किया गया, और उस पर विचार नहीं किया गया, उत्तर में उल्लेख भी नहीं है कि उक्त बंदी के पिता की ओर से दिए गए उक्त अभ्यावेदन पर विचार किया गया है या नहीं? इस प्रकार, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की प्रस्तुति में सार है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के प्रतिनिधित्व पर विचार न करने से हिरासत के आदेश को खराब कर देता है"।
कानून की उक्त स्थिति को पुष्ट करने के लिए पीठ ने केएम अब्दुल्ला कुन्ही बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1991) पर भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था,
"प्रतिवेदन पर विचार करने में लापरवाही, सुस्ती या कठोर रवैया नहीं होना चाहिए। अभ्यावेदन के निपटान में कोई भी अस्पष्टीकृत देरी संवैधानिक अनिवार्यता का उल्लंघन होगा और यह निरंतर हिरासत को अस्वीकार्य और अवैध बना देगा।"
उसी के मद्देनजर अदालत ने याचिका की अनुमति दी और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया, बशर्ते कि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता न हो।
केस टाइटल: आरिफ अहमद खान बनाम यूटी ऑफ जेएंडके।
उद्धरण: 2023 लाइवलॉ (जेकेएल) 47
आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें